Uttar Pradesh: दिव्यांग करना चाहते हैं अपना बिजनेस तो लोन मुहैया कराएगी योगी सरकार, जानें तरीका और शर्तें
दिव्यांगजन पुनर्वासन के लिए दुकान निर्माण व संचालन योजनांतर्गत चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण कल्याण अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि विभाग उन्हें ऋण दिलाने व रोजगार शुरू करने में पूरी मदद करेगा।

जागरण संवाददाा, भदोही : दैवीय या फिर प्राकृतिक आपदा, चाहे भी जिस कारण से दिव्यांग हैं। जीविकोपार्जन के लिए स्वरोजगार करना चाहते हैं। दुकान चलाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह रोजगार करना चाहते हैं तो उनके लिए धन की व्यवस्था सरकार करेगी।
दिव्यांगजन पुनर्वासन के लिए दुकान निर्माण व संचालन योजनांतर्गत चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण कल्याण अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि विभाग उन्हें ऋण दिलाने व रोजगार शुरू करने में पूरी मदद करेगा।
होगा आनलाइन आवेदन
दिव्यांगजन को रोजगार के लिए लोन के लाभ को अभी तक आफलाइन आवेदन करने पड़ते थे। पर इस बार से आनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आनलाइन आवेदन के बाद अभ्यर्थी को आवेदन की हार्ड कापी सभी जरूरी अभिलेखों के साथ जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कल्याण विभाग में जमा करेंगे।
कौन होंगे पात्र
दिव्यांग अभ्यर्थी प्रदेश का निवासी हो। वार्षिक आय गरीबी रेखा के नीचे के लिए जारी होने वाली आय सीमा के दो गुणा से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, किसी भी मामले में सजायाफ्ता न हो, किसी तरह का सरकारी धनराशि देय न हो। इसके लिए उन्हें अदेय प्रमाण या अलग से नोटरी हलफनामा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
क्या लगेंगे अभिलेख
साइबर कैफे, लोकवाणी केंद्र अथवा कहीं से आनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके साथ ही आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छाया प्रति व नवीनतम फोटोग्राफ्स लगाने होंगे। आधार व बैंक पास बुक की कापी स्वहस्ताक्षरित करके ही आवेदन के साथ संलग्न करें।
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