भदोही में बनेगी दूसरी कारपेट सिटी-2, बीडा प्राधिकरण बोर्ड ने दी मंजूरी
कालीन उद्योग के विस्तार को सरकार ने कारपेट सिटी-2 निर्माण को मंजूरी दे दी है।

भदोही में बनेगी दूसरी कारपेट सिटी-2, बीडा प्राधिकरण बोर्ड ने दी मंजूरी
लीड सबहेड--- 100 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, लगेंगी कालीन इकाइयां
- लंबे समय से बीडा की ओर से की जा रही थी इसकी मांग
- कारपेट मेले के मद्देनजर बोर्ड ने की इसके निर्माण की पहल
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : कालीन उद्योग के विस्तार को सरकार ने कारपेट सिटी-2 निर्माण को मंजूरी दे दी है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) ने बीडा प्राधिकरण बोर्ड उप्र के समक्ष इसका प्रस्ताव रखा था। बोर्ड मंजूरी देने के साथ ही बीडा भदोही से जमीन अधिग्रहण, मुआवजा का स्टीमेट मांगा है।
कारपेट सिटी-2 निर्माण के लिए सौ एकड़ भूमि की जरूरत होगी। इसके लिए बीडा लंबे समय से प्रयासरत था। दो साल पूर्व बोर्ड ने कारपेट सिटी-2 निर्माण के लिए पूरा खाका तैयार कर फाइल मांगी थी। उस दौरान बीडा भदोही ने किसानों से वार्ता कर भूमि भी चिन्हित की थी। अधिकतर किसान अपनी जमीन देने को तैयार थे लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान परियोजना पर ग्रहण लग गया था। अंतरराष्ट्रीय कारपेट मेले को एक्सपो मार्ट के आसपास तमाम कार्यों के लिए शासन से डिमांड मांगी गई तो अधिकारी कारपेट सिटी के लिए भी सक्रिय हो गए और इसकी फाइल भी बोर्ड के समक्ष रख दी। गुरुवार को बोर्ड के चेयरमैन व अपर मुख्य सचिव लघु एवं सूक्ष्म उद्योग नवनीत सहगल ने कारपेर्ट सिटी-2 निर्माण को मंजूरी दे दी।
2000 में बनी पहली कारपेट सिटी
भदोही शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सन 2000 में बीडा ने 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर कारपेट सिटी का निर्माण कराया था। उस दौरान कई डाइंग प्लांट सहित प्रमुख औद्योगिक इकाइयां कारपेट सिटी में स्थानांतरित की गईं। हालांकि शुरुआती दौर में कारपेट सिटी में इकाई लगाने में उद्यमियों ने हिचकिचाहट दिखाई थी लेकिन 2014 में मेगा मार्ट का निर्माण शुरू होने के बाद तेजी के साथ 95 औद्योगिक इकाइयां लगीं।
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शासन की मंशा के अनुरूप कारपेट सिटी-2 निर्माण की पहल काफी पहले की गई थी। पर गुरुवार को बीडा प्राधिकारी बोर्ड की बैठक में चेयरमैन ने इसके निर्माण की सहमति दे दी है। जल्द ही इसके लिए 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर उसके मुआवजे की कार्रवाई शुरू होगी।
संदीप कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (बीडा)

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