तबीयत खराब होने पर पता चला प्रेग्नेंट है किशोरी, दुष्कर्म के दोषी नाबालिग को 20 साल की सजा; पढ़ें पूरा मामला
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी नाबालिग को भदोही की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता की मां ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। नाबालिग होने के बावजूद उसे कड़ी सजा मिली है। यहां जानिए पूरा मामला ।

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। न्यायाधीश बाल न्यायालय मधु डोगरा की अदालत ने शनिवार को किशोरी से दुष्कर्म के दोषी औराई क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोर को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने उसके पिता पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और आदेश दिया कि यह धनराशि पीड़िता को दी जाय।
दोषी किशोर जब तक बालिग नहीं हो जाता तब तक वह बाल संरक्षण गृह में रखा जाय। इसके बाद सजा पूरी होने तक उसे जेल में रखा जाय। न्यायालय ने मामले को संगीन माना और फैसला 11 महीने सुना दिया।
मां ने कोतवाली में की थी शिकायत
औराई कोतवाली के एक गांव निवासी किशोरी की मां 31 मार्च 2024 को कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उसकी बेटी की उम्र 15 साल है, उसके पति मुंबई रहते हैं, उनके बीमार होने के कारण वह वहां चली गई। घर में उसकी दो बेटियां और छोटा भाई था।
कहा उसकी बहन गाय चराने गई थी, वह घर में रहकर पढ़ाई करती थी, इस बीच उसका पड़ोसी छत के रास्ते घर में आ गया और उसके साथ जोरजबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोप लगाया कि आरोपित ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती की और किसी को न बताने की धमकी दी।
किशोर को 20 साल कारावास की सजा
वह घर आई तो बेटी की तबीयत खराब हो गई, चिकित्सक को दिखाया तो पता चला कि वह गर्भ से है। किशाेरी से अपनी मां को आपबीती बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस बीच आरोपी की मां ने बेटे के नाबालिग होने की न्यायालय में याचिका दाखिल की।
मेडिकल परीक्षण के बाद उसके नाबालिग होने की पुष्टि हुई। मामला बाल न्यायालय में सुना गया। न्यायाधीश शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को गंभीर माना और किशोर को 20 साल कारावास की सजा सुनाई।
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