भदोही विधायक को सैरेंडर के वक्त पुलिस से हुई झड़प के मामले में राहत, इस शर्त पर जमानत हुई मंजूर
भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। यह जमानत 19 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर के वक्त पुलिस से हुई झड़प के मामले में दी गई ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश किशा जहीर ने शुक्रवार को भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग के 19 सितंबर को कोर्ट में सैरेंडर होने के वक्त उनकी व उनके समर्थकों की पुलिस से हुई झड़प के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने अधिवक्ताओं की बहस के बाद जमानत का पर्याप्त आधार बताते हुए 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र और दो जमानतदार दाखिल करने पर जमानत दे दी।
नौ सितंबर 2024 को सपा विधायक के भदोही स्थित मालिकाना मोहल्ले के आवास में नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने और बाल श्रम जैसे मामलों में विधायक प्रयागराज की नैनी जेल में निरुद्ध है। शुक्रवार को वह नैनी जेल से न्यायालय में पेश हुए।
विधायक ने अपने अधिवक्ता मजहर शकील के माध्यम से 19 सितंबर को सैरेंडर के वक्त न्यायालय परिसर में समर्थकों के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। विधायक के अधिवक्ता ने दलील दी कि जिन आरोपों के साथ विधायक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वह बातें एफआइआर में स्पष्ट नहीं है। न्यायाधीश दोनों पक्षों को सुनने के बाद सपा विधायक की जमानत याचिका स्वीकार की।

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