Bhadohi News: सौदागर हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
भदोही में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने सौदागर हत्याकांड में अमीन अमीन उर्फ डीजल और हाशिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों ने अपने भाई साबिर की हत्या का बदला लेने के लिए सौदागर की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया जिसमें से आधी राशि मृतक की मां को देने का आदेश दिया गया।

जागरण संवाददाता, भदोही। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने मंगलवार को भदोही नगर के फरीदन तालाब के पास 12 अक्टूबर 2023 को हुए सौदागर हत्याकांड के मामले में घमहापुर निवासी अमीन, अमीन उर्फ डीजल व हाशिम को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने हाशिम व अमीन पर 27-27 हजार और हाशिम पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया। तीनों ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए चाकू से हमला कर सौदागर की हत्या कर दी थी।
भदोही नगर के काशीपुर निवासी सौदागर और इमरान ने जून, 2021 में घमहापुर निवासी कासिम, अमीन उर्फ डीजल और हाशिम के छोटे भाई साबिर की हत्या कर दी थी। इसमें इमरान और साबिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था।
2023 में दोनों को जमानत मिल गई। जमानत पर घर आने के ढाई माह बाद तीनों ने अपने छोटे भाई साबिर की हत्या का बदला लेने के लिए घमहापुर निवासी कासिम, अमीन उर्फ डीजल और हाशिम ने 12 अक्टूबर, 2023 को फरीदन तालाब के पास चाकू से हमला कर सौदागर की हत्या कर दी थी।
13 अक्टूबर को सौदागर की मां ने तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज विवेचना की। विवेचना के बाद आरोप पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश भेजा गया।
मंगलवार को जिला जज ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी और साक्ष्य आदि आधार पर तीनों को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि मृतक की मां को दी जाए।

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