पहचान कर नहीं होते हादसे, न ही आती है मौत
मौत यह नहीं देखती की कौन आम जनता है तो कौन अधिकारी कर्मचारी सिपाही व राजनेता। हादसे किसी के साथ भी घट सकते हैं। यातायात नियमों की अनदेखी किसी के लिए भ ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : मौत यह नहीं देखती की कौन आम जनता है तो कौन, अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही व राजनेता। हादसे किसी के साथ भी घट सकते हैं। यातायात नियमों की अनदेखी किसी के लिए भी भारी पड़ सकती है। इसलिए यातायात नियमों का पालन जितना ओम लोगों को करना है उससे कहीं अधिक इसका पालन कराने के लिए जिम्मेदार बनाए गए लोगों को। विशेषकर पुलिस के जवानों को तो नियमों का उल्लंघन करने को सोचना भी नहीं चाहिए। कुछ इसी उद्देश्य के साथ रविवार को पुलिस के जवानों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। मौका था दैनिक जागरण व पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कोइरौना थाने में आयोजित कार्यशाला व शपथ कार्यक्रम का। जवानों को नए वाहन मोटर अधिनियम के प्रावधान की जानकारी प्रदान कर उसका पालन करने का संदेश दिया गया।
थाना प्रभारी सुनीलदत्त दुबे ने यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। जवानों को संदेश दिया कि तय मानकों के अनुसार ही वाहन चलाएं। वह भी अगर बाइक से कहीं क्षेत्र भ्रमण पर निकलते हैं तो हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं। चार पहिया वाहन पर हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। कारण है कि अब ई-चालान शुरू कर दिया गया है। यदि कहीं यह भी उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो इनका भी चालान किया जाएगा। सबसे अहम तो यह है कि यह नियमों का पालन कराने के जिम्मेदार हैं, इसलिए इन पर जुर्माना की राशि भी दोगुनी चार्ज की जाएगी।
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नए मोटर वाहन एक्ट की दी जानकारी
- जवानों को ड्राइविग लाइसेंस बनवाने, वाहन पंजीयन कराने से लेकर नए मोटर वाहन एक्ट में किये गए प्रावधान का विस्तार से जानकारी दी गई। बगैर हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाते, अथवा चार पहिया वाहन में अगली सीट पर बगैर सीट बेल्ट बैठे मिलने पर की जाने जाने वाले कार्रवाई की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि वाहन लेकर निकलते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहन पंजीयन, लाइसेंस सहित अन्य कागजात साथ रहे। ताकि कहीं भी जांच आदि के दौरान कोई दिक्कत न खड़ी होने पाए।
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कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर दो गुना है चालान की राशि
यातायात नियमों का पालन कराने वाले पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मियों अधिकारियों का चालान कर दो गुना जुर्माना राशि वसूलने की व्यवस्था है। कोई भी पुलिस कर्मी यदि बगैर हेलमेट वाहन चलाता मिल गया तो उस पर एक हजार जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह परिवहन विभाग का भी कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी नियमों की अनदेखी करता है तो उससे भी दो गुना जुर्माना राशि की वसूली की जाएगी।
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क्या दिलाई गई शपथ
- मैं शपथ लेता-लेती हूं कि वाहन चलाते समय सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा-करूंगी। वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करूंगा-करूंगी। मादक पदार्थों का प्रयोग कर वाहन नहीं चलाऊंगा-चलाऊंगी। खुद नियमों का पालन करने के साथ और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा-करूंगी।

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