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    डीपीआरओ के जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड

    By JagranEdited By:
    Updated: Mon, 09 Aug 2021 04:14 PM (IST)

    जासं खमरिया (भदोही) सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मांगी गई जानकारी मुहैया न कराने प

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    डीपीआरओ के जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड

    जासं, खमरिया (भदोही) : सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मांगी गई जानकारी मुहैया न कराने पर जिला पंचायत राज अधिकारी के जन सूचना अधिकारी पर आयोग ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। 16 जुलाई को पारित आदेश में राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने जुर्माना की राशि वसूल करने के लिए रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है। अधिनियम के अधीन क्षेत्र के दलपतपुर निवासी दीनानाथ पांडेय ने डीपीआरओ कार्यालय में आवेदन कर गांव में कराए गए विकास कार्यों के संबंध में कई बिदुओं पर जानकारी मांगी थी। मांगी गई जानकारी मुहैया न कराने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल किया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अधिकारी को कई बार नोटिस जारी की गई थी। बावजूद इसके आयोग के आदेश का पालन न करने पर राज्य सूचना आयुक्त की ओर से यह कार्रवाई की गई है।

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