Amarmani Tripathi: 22 साल पुराने अपहरण केस में कोर्ट सख्त, अमरमणि की देशभर की संपत्तियों की मांगी गई रिपोर्ट
Amarmani Tripathi छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। पुलिस ने राहुल को तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया था। अपहरण कांड के नौ आरोपितों में से अमरमणि नैनीष शर्मा शिवम व रामयज्ञ आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। अब कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है।
जागरण संवाददाता, बस्ती। अपहरण के 22 वर्ष पुराने मामले में हाजिर न होने वाले पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर न्यायालय का शिकंजा कसता जा रहा है। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद गिरि ने कुर्की मामले में सुनवाई करते हुए पूरे देश में अमरमणि की संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
नौ फरवरी तक आदेश का अनुपालन न होने पर कोतवाल के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। न्यायालय ने अमरमणि की संपत्तियों की स्थिति जानने के लिए जिलाधिकारी बस्ती को भी अनुस्मारक (रिमाइंडर) भेजने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन को यह स्पष्ट करने के आदेश दिए गए हैं कि अमरमणि की संपत्ति बस्ती में है या नहीं।
ये था मामला
छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। पुलिस ने राहुल को तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया था। अपहरण कांड के नौ आरोपितों में से अमरमणि, नैनीष शर्मा, शिवम व रामयज्ञ आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुए।
कोर्ट ने दिया था संपत्ति कुर्क करने का आदेश
एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद गिरि ने अमरमणि की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने विशेष टीम गठित की थी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पहले 20 दिसंबर फिर 10 जनवरी की तारीख तय की गई थी।
करोड़ों की है प्रॉपर्टी
कोतवाल चन्दन कुमार ने अदालत में बताया था कि अमरमणि के नाम से महराजगंज के नौतनवा में मकान नंबर 81 है। उपनिबंधक लखनऊ द्वितीय की रिपोर्ट के अनुसार विक्रांत खंड गोमतीनगर लखनऊ में अमरमणि के नाम से प्लाट संख्या ए 3/297 जो 450 वर्गमीटर का है। इसकी अनुमानित कीमत एक करोड़, 18 लाख, 80 हजार रुपये है।
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