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    राहुल अपहरण कांड: अमरमणि के मामले में वारंट होते ही हाजिर हुए गवाह के बयान दर्ज, 22 को होगी अगली सुनवाई

    Updated: Sun, 07 Sep 2025 12:18 PM (IST)

    बस्ती में राहुल अपहरण कांड के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में तीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अनुपस्थित गवाहों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर वे अदालत में पेश हुए। न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने उनके बयान दर्ज किए और अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की। राहुल का अपहरण 2001 में हुआ था और उसे एसटीएफ ने अमरमणि त्रिपाठी के आवास से बरामद किया था।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम / एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने राहुल अपहरण कांड के मामले में शनिवार को तीन गवाहों का बयान दर्ज हुआ। मामले में अनुपस्थित चल रहे गवाहों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी होते ही गवाह हाजिर हो गए। शेष गवाहों के साक्ष्य के लिए 22 सितंंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय किया गया है।

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    न्यायालय ने अपहृत राहुल के भाई कृष्ण मुरारी मद्धेशिया का बयान गवाह के रूप में पूर्व में दर्ज किया था। सुपुर्दगी के गवाह शिवा का बयान भी दर्ज हो चुका है। उसके बाद से कोई गवाह न आने से साक्ष्य की कार्यवाही नहीं हो पा रही थी।

    अदालत ने अन्य गवाहो के बयान के लिए पिछली तारीख पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।पुलिस के उच्चाधिकारियों को पत्र भी भेजा था। न्यायालय की सख्ती काम आई । शनिवार को साक्षी ओम प्रकाश श्रीवास्तव निवासी सुभाष नगर थाना नौतनवा, महेश सिंह निवासी बरगदवा उर्फ गनवरिया व अश्वनी कुमार दुबे निवासी धौरहरा थाना सोनौली जिला महाराजगंज ने अदालत में समर्पण कर दिया।

    न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध जारी वारंट को निरस्त कर दिया और उनका बयान दर्ज कराया। मालूम हो कि छह दिसंबर 2001 को जयपुरवा रोडवेज तिराहा कोतवाली के पास सुबह 7:45 पर धर्मराज के पुत्र स्कूली छात्र राहुल का अपहरण कर लिया गया था। जिसकी बरामदगी एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के आवास से किया था।

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