Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुष्कर्म में असफल रहे हत्यारोपी को मिली उम्र कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा

    बस्ती की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के प्रयास में विफल रहने पर हत्या के एक मामले में आरोपी संदीप निषाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संदीप पर 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने और विफल रहने पर उसकी हत्या करने का आरोप था। न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla Updated: Wed, 27 Aug 2025 10:24 AM (IST)
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने दुष्कर्म करने के प्रयास में असफल होने पर हत्या कर देने के मामले में आरोपित को उम्रकैद व जुर्माना की सजा सुनाई है।

    नगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 20 मार्च 2021 को उनकी 19 वर्षीय बेटी सुबह सिवान में अकेले गई थी। ज्यादा समय बीत जाने के बाद वह वापस नहीं आई तो उनकी बड़ी बेटी उसे खोजने निकली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने देखा कि उसकी छोटी बहन के पास संदीप निषाद जो धौरहरा गांव का रहने वाला है मौजूद था। बड़ी बेटी को देख वह वहां से उठकर भाग निकला। जब उनकी बड़ी बेटी,अपनी छोटी बहन के पास पहुंची तो देखा कि वह मृत पड़ी है।

    आशंका जताई कि संदीप ने उसके साथ गलत काम करना चाहा और सफल न होने पर गला दबा कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या सहित दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज आरोपित संदीप निषाद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में अपराधियों की खैर नहीं! 3.96 करोड़ की लागत से बनेगा साइबर थाना, भूमि आवंटित

    न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संदीप निषाद को हत्या व दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास (जो उसके प्राकृतिक मृत्यु तक होगी) व दो लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह व कमलेश चौधरी ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा।