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बस्ती में खराब सोलर सिस्टम पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, कंपनी को लौटाने होंगे 4.29 लाख

Published: Thu, 08 Oct 2026 10:40 AM (IST)

बस्ती उपभोक्ता आयोग ने खराब सोलर सिस्टम के मामले में विक्रेता को उपभोक्ता को 4.29 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. बस्ती उपभोक्ता आयोग ने खराब सोलर सिस्टम पर फैसला सुनाया।

  2. विक्रेता को 4.29 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश।

  3. मानसिक क्षति के लिए एक लाख रुपये और अधिवक्ता शुल्क भी।

विधि संवाददाता, बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमर जीत वर्मा सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने सोलर सिस्टम में खराबी की शिकायत पर उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विक्रेता को 4.29 लाख रुपये आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षति के लिए एक लाख रुपये, अधिवक्ता शुल्क 10 हजार भी देने का आदेश दिया है।

मामला शिकायत वाद संख्या 127/2025 में बस्ती निवासी वैभव कुमार का है। परिवादी के अनुसार उसने एक फरवरी 2023 को अर्चना इंटरप्राइजेज, नेक्सस सोलर स्टेशन से 4.10 लाख रुपये में सोलर सिस्टम खरीदा था। चार फरवरी को सिस्टम स्थापित किया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि छह सोलर पैनल अपेक्षित बिजली उत्पादन नहीं कर रहे थे। बैटरी बैकअप कम मिला और इन्वर्टर बार-बार शटडाउन होता रहा। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया।

परिवादी ने फरवरी 2024 में ई-मेल तथा बाद में विधिक नोटिस भेजे। समाधान नहीं होने पर उसने दूसरा सोलर सिस्टम खरीदने में 2.30 लाख रुपये तथा अन्य मद में 1.52 लाख रुपये खर्च किए। आयोग ने दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर विक्रेता की सेवा में कमी व अनुचित व्यापार व्यवहार माना। विपक्षी संख्या एक की ओर से प्रभावी जवाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

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आयोग ने 45 दिन में पुराना सोलर पैनल व प्रोटेक्शन बॉक्स वापस लेकर 4.29 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने का निर्देश दिया है।

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