विवाहिता ने इन तीन लोगों के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा था मौत के घाट, अब कोर्ट ने सुनाई ये खौफनाक सजा
बरेली में एक विवाहिता ने अपने प्रेमी की हत्या अपने पति, भाई और पिता के साथ मिलकर कर दी। मृतक का शव गन्ने के खेत में मिला था। जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया। यह फैसला अपर सेशन जज अविनाश कुमार सिंह ने सुनाया।

जागरण संवाददाता, बरेली। विवाहिता से प्रेम संबंध में प्रेमिका ने अपने पति, भाई और पिता के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। उसका शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद युवक के पिता के शिकायती पत्र पर चारों लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी पंजीकृत की गई। कोर्ट ने चारों आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
18 मार्च, 2022 को फरीदपुर थाना क्षेत्र निवासी रामशरण के बेटे सुनील का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला था। मामले में उनके पिता ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो काल डिटेल समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में चार लोगों के नाम बढ़ाए गए। जांच में सामने आया कि सुनील का गांव की ही एक विवाहिता युवती एकता से प्रेम प्रसंग था।
मोबाइल पर होती थी बात-चीत
दोनों की मोबाइल के जरिए काफी बातचीत होती थी। जिसकी चर्चा पूरे गांव और रिश्तेदारों में फैल गई। होली पर सुनील के मोबाइल पर एकता के पति सत्येंद्र के मोबाइल नंबर से काल आई। यह काल एकता ने की और अपने प्रेमी सुनील को घर पर बुलाया। सुनील के घर पहुंचते ही एकता, उसके भाई सौरभ, पिता राजकुमार व पति सत्येंद्र ने सुनील की हत्या कर दी।
कोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपित सुनील और एकता के प्रेम प्रसंग से आक्रोशित थे और उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। सरकारी वकील हरेंद्र सिंह राठौर ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। अपर सेशन जज- नौ अविनाश कुमार सिंह ने एकता, उसके पति सतेंद्र, भाई सौरभ और पिता राजकुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 60000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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