Bareilly News : रोबिना बनीं पुष्पा शादी के बाद बोलीं- हिंदू धर्म में मिला सम्मान, नौ साल बाद मुस्लिम पति ने घर से निकाला था
Unique Marriage रोबिना उर्फ पुष्पा रामपुर की रहने वाली हैं। करीब नौ वर्ष पहले हल्द्वानी में रहने वाले ट्रक चालक शोएब से प्रेम संबंध हुए तो निकाह कर लिया। उन्होंने फोन पर बताया कि शौहर आये दिन मारपीट करता था।

बरेली, जागरण संवाददाता। Unique Marriage in Bareilly: हिंदू धर्म में महिलाओं को सम्मान मिलता है, उन्हें बराबरी का हक है। उनके रिश्ते पर डर का साया नहीं होता...यह कहकर रोबिना खान प्रेमपाल की पुष्पा बन गईं। अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचकर उन्होंने इस्लाम छोड़ने व सनातन धर्म स्वीकारने का शपथ पत्र दिया। इसके बाद सात फेरे लेकर कह दिया कि अब जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूंगी। शनिवार को उन्होंने इस कदम का कारण भी साझा किया। बोलीं, नौ वर्ष जिस शौहर के साथ रही, उसने एक झटके में तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया था। एक सप्ताह तक समझ नहीं आया कि कहां जाऊं, तब प्रेमपाल ने संभाला।
शोएब से किया था प्रेम विवाह
रोबिना उर्फ पुष्पा रामपुर की रहने वाली हैं। करीब नौ वर्ष पहले हल्द्वानी में रहने वाले ट्रक चालक शोएब से प्रेम संबंध हुए तो निकाह कर लिया। उन्होंने फोन पर बताया कि शौहर आये दिन मारपीट करता था। तीन बेटों की परवरिश व परिवार बचाने की खातिर उसकी प्रताड़ना बर्दाश्त करती रही। कुछ दिनों से वह शक करने लगा। एक सप्ताह पहले पिटाई कर तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया।
पहले पति के दोस्त से की शादी
बोलीं, करीब पांच वर्ष से शोएब हाफिजगंज क्षेत्र में रहने वाले दोस्त ट्रक चालक प्रेमपाल को घर लेकर आता था। खराब वक्त आया तो मैंने उनसे सहायता मांगी। उन्होंने मेरी परेशानी को समझा, पूर्व परिचय होने के कारण जिंदगी भर साथ देने का वादा कर दिया। शुक्रवार को दोनों शहर में अगस्त्य मुनि आश्रम में महंत केके शंखधार से मिले। महंत ने बताया कि दोनों ने बालिग होने के प्रमाण दिखाए।
पुलिस से मांगी सुरक्षा
रोबिना ने शपथ पत्र देकर बताया कि वह इस्लाम छोड़कर सनातन अपनाना चाहती हैं। इसके बाद हवन-पूजन कर उनका विवाह करा दिया। दोनों ने कहा कि इस रिश्ते से कुछ लोग नाराज हैं, इसलिए जान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने सुरक्षा की मांग की है।
क्या कहता है कानून
अधिवक्ता काजी जुबैर अहमद के अनुसार, कानून में तीन तलाक की मान्यता नहीं है। महिला चाहे तो अपने शौहर के विरुद्ध प्राथमिकी लिखवा सकती है, गुजारा भत्ता मांग सकती है। रोबिना के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वह अपनी मर्जी से किसी पुरुष के साथ रह सकती हैं मगर, सिर्फ शपथ पत्र देकर मतांतरण नहीं माना जा सकता।
इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करने के बाद पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है। मतांतरण कानून विवाह या निकाह के लिए मतांतरण करने की अनुमति नहीं देता है।
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