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    समन जारी किए, पर कोर्ट नहीं आए... अब पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी के विरुद्ध वॉरंट, जानिए क्या है मामला

    अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद व एक अन्य के विरुद्ध वारंट जारी किया है। मामला ट्रस्ट के जरिए दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग व उपकरण वितरण के नाम पर फर्जीवाड़ा प्रकरण से जुड़ा है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। वारदात की रिपोर्ट वर्ष 2017 में थाना भोजीपुरा में दर्ज हुई थी ।

    By Jagran News Edited By: Aysha SheikhUpdated: Fri, 12 Jan 2024 10:10 AM (IST)
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    समन जारी किए, पर कोर्ट नहीं आए... अब पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी के विरुद्ध वॉरंट

    जागरण संवाददाता, बरेली। ट्रस्ट के जरिए दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग व उपकरण वितरण के नाम पर फर्जीवाड़ा प्रकरण में अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद व एक अन्य के विरुद्ध वारंट जारी किया है।

    आरोपितों को लगातार समन जारी किए गए। इसके बावजूद आरोपित कोर्ट में पेश नहीं हुए। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए के विशेष लोक अभियोजक अचिंत द्विवेदी ने बताया कि दोनों आरोपितों के विरुद्ध गुरुवार को दिल्ली के पते पर वारंट जारी हुए हैं।

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    अगली सुनवाई 30 जनवरी को

    मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। वारदात की रिपोर्ट वर्ष 2017 में थाना भोजीपुरा में दर्ज हुई थी। स्वैच्छिक संस्था डाक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट फर्रुखाबाद की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद व संस्था के सचिव मोहम्मद अतहर फारुकी पर फर्जीवाड़े का आरोप है।

    वर्ष 2009-10 के सरकार संचालित संस्था से 17 जनपदों में कैंप लगाकर दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। विकास खंड भोजीपुरा में फर्जी मोहर व हस्ताक्षर करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। अभिलेखों में कूटरचना की गई। शासन से जांच उपरांत वर्ष 2017 में दोनों आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई थी। तब से मामला विचाराधीन है।

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