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    यूपी में होमस्टे संचालित करने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

    Updated: Sun, 07 Sep 2025 07:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे नीति-2025 जारी की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में उच्चस्तरीय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। होम स्टे संचालित करने वालों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शहरी और ग्रामीण होम स्टे के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। पंजीकरण उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

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    होम स्टे के लिए पंजीकरण अनिवार्य, बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति जारी।

    जागरण संवाददाता, बरेली। उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को उच्चस्तरीय व सुरक्षात्मक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने, सेवा मानकों में सुधार और आवास विकल्पों में वृद्धि कर पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे नीति-2025 जारी की गई।

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    डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाने में सहायक होंगे। होम स्टे संचालित करने वालों को इसके लिए पंजीकरण कराना होगा।

    डीएम ने बताया कि होम स्टे एवं बी एंड बी नीति-2025 तैयार की गई। इसके साथ-साथ नए होम स्टे एवं बी एंड बी इकाइयों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन और अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की गई। होम स्टे इकाइयों के स्वामियों को इस नीति में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

    वर्तमान में संचालित इकाइयों को नीति जारी होने की तारीख से पंजीयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने के लिए एक वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा, जिसके उपरांत पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अभाव में संचालन की अनुमति नहीं होगी।

    इस बारे में उप निदेशक पर्यटन बरेली व मुरादाबाद मंडल रविंद्र कुमार ने बताया कि होम स्टे इकाई शहरी परिवेश में आवासीय इकाई होगी और उसके स्वामी का परिवार को भौतिक रूप से उसमें निवास करना अनिवार्य होगा।

    इसमें शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास, नाश्ता और भोजन आदि उपलब्ध कराये जाने के लिए इकाई स्वामी इकाई में केयरटेकर का निवास करना अनिवार्य होगा।

    रूरल होम स्टे में खानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की आनलाइन पोर्टल (up-tourismportal.in) के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

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