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    बरेली बवाल प्रकरण: मौलाना तौकीर रजा को नहीं मिली राहत, अदालत ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत; जेल में कटेंगे 14 दिन

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    मौलाना तौकीर की न्यायिक हिरासत को अदालत ने बढ़ा दिया है। अब उन्हें 25 नवंबर तक जेल में रहना होगा। मामले की अगली सुनवाई भी 25 नवंबर को ही होगी, जिसमें अदालत आगे की कार्यवाही तय करेगी। माैलाना को पुलिस ने उपद्रव में नामजद किया था।

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    मौलाना तौकीर की बढ़ी न्यायिक हिरासत, 25 नवंबर तक जेल में रहेगा

    जागरण संवाददाताा, बरेली। उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा खान की न्यायिक हिरासत को फिर से 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब मौलाना को 25 नवम्बर तक जेल में रहना होगा। कोर्ट ने 25 नवम्बर सुनवाई की अगली तिथि दी है।

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    कानपुर के आई लव मोहम्मद पोस्ट की आड़ में 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने शहर में उपद्रव कराया था। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, फायरिंग की और पुलिस के असलाह व तमाम उपकरण भी लूटकर फरार हुए थे।

     

    मौलाना को नामजद किया गया था

     

    इस मामले में शहर के पांच थाने में 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए जिनमें से सात मुकदमों में मौलाना को नामजद किया गया। बाकी तीन मुकदमों में विवेचना में नाम खोला गया। इस मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर को 27 सितंबर को फतेहगढ़ जेल भेज दिया। तब से वह उसी जेल में बंद है। मंगलवार को फिर से मौलाना की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई, जिसमें कोर्ट ने एक बार फिर उसकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी।