28 अक्टूबर तक जेल में ही रहेगा उपद्रवी मौलाना तौकीर, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की मंजूर
उपद्रवी मौलाना तौकीर को कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। मौलाना पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच चल रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।
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जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव कराने वाला उपद्रवी मौलाना तौकीर रजा अभी 28 अक्टूबर तक जेल में रहेगा। सीजेएम कोर्ट ने उसकी सभी मुकदमों में 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर कर ली है। इसमें वर्ष 2019 में सीएए-एनआरएसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर खून बहाने की धमकी देने का मामला शामिल है। कोर्ट में अगली सुनवाई अब 28 अक्टूबर को होगी।
कानपुर के 'आइ लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को उपद्रव कराया था। मौलाना के आवाह्न पर आई भीड़ ने सबसे पहले खलील तिराहा पर पुलिस पर पथराव, फायरिंग की थी। इसके बाद बारादरी एवं प्रेमनगर क्षेत्र में बवाल हुआ था। इस प्रकरण में पुलिस ने अपनी ओर से 10 मुकदमे दर्ज किए थे। जिसमें पांच मुकदमे कोतवाली, दो बारादरी और एक-एक मुकदमा किला कैंट और प्रेमनगर थाने में लिखा गया था।
सात मुकदमों में मौलाना को नामजद किया
सात मुकदमों में मौलाना को नामजद किया गया तीन मुकदमों में विवेचना के दौरान उसका नाम प्रकाश में लाया गया था। पुलिस ने 27 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद आठ दिनों के भीतर पुलिस कुल 91 उपद्रवियों को जेल भेज चुकी है। इसमें मौलाना के करीबी नदीम खान, नफीस, मुनीर इदरीशी, समेत आइएमसी के तमाम नेता शामिल थे।
शहर के नाजुक हालातों को देखते हुए पुलिस ने मौलाना तौकीर को उसी दिन फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद सभी मामलों में रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन किया। इसके अलावा मौलाना पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने उसके विरुद्ध वर्ष 2019 में दर्ज सीएए-एनआरसी के विरोध में सड़कों पर खून बहाने की धमकी देने के मामले में रिमांड के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 14 अक्टूबर दी।
मंगलवार को पेश किया गया था मौलाना
मंगलवार को मौलाना को कोर्ट में पेश होना था मगर फतेहगढ़ जेल प्रबंधन ने सुरक्षा की दृष्टि से मौलाना तौकीर को आनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने की गुहार लगाई। इसके बाद मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका पांडेय ने मौलाना की 14 दिनों की रिमांड मंजूर कर ली। अब 28 अक्टूबर तक उसे जेल में रहना होगा।
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