Indian Railway : अब बरेली सिटी से मिलेगी रामनगर-बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपरफास्ट, देखिए आने-जाने का समय
Ramnagar Bandra Terminus Weekly Superfast अब बरेली सिटी से भी बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपरफास्ट मिल सकेगी। बरेली सिटी स्टेशन पर भी रामनगर-बांद्रा साप्ताहिक सुपरफास्ट को दो मिनट का ठहराव दिया है। त्रिवेणी एक्सप्रेस चेन पुलिंग के चलते 10 मिनट अतिरिक्त जंक्शन पर खड़ी रही।
बरेली, जेएनएन। Ramnagar Bandra Terminus Weekly Superfast : बांद्रा टर्मिनस से रामनगर को जाने वाली रामनगर साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन अब बरेली सिटी में भी रुका रकेगी। रेल बोर्ड की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद छह मई से अब यह ट्रेन अप व डाउन दोनों साइड से दो मिनट बरेली सिटी में रुका करेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल की 22975-76 अप-डाउन ट्रेन को बरेली सिटी स्टेशन में छह मई से दो मिनट का ठहराव दिया जाएगा।
बांद्रा टर्मिनस से आते समय यह ट्रेन बरेली जंक्शन पर सुबह चार बजकर पांच मिनट पर पहुंचकर दो मिनट के ठहराव के बाद चार बजकर सात मिनट पर रामनगर के लिए रवाना होगी। इसी प्रकार वापसी में यह ट्रेन 22976 बरेली सिटी स्टेशन पर रात आठ बजकर 21 मिनट पर पहुंचकर आठ बजकर 23 मिनट पर आगे के लिए रवाना होगी।
जंक्शन पर खड़ी रही त्रिवेणी एक्सप्रेस
टनकपुर से चलकर चोपान को जाने वाली 15076 शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस चेन पुलिंग के चलते 10 मिनट अतिरिक्त जंक्शन पर खड़ी रही। जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर निर्धारित समय से चार मिनट देरी से पहुंची ट्रेन पांच मिनट के स्टापेज के बाद जैसे ही चली किसी ने चेन पुलिंग कर दी। जिसके चलते ट्रेन 10 मिनट तक खड़ी रही। स्टेशन मास्टर ने आरपीएफ को मामले की जानकारी दी। आरपीएफ के जवान जब तक मामले की छानबीन करते ट्रेन पूर्वाह्न 11 बजकर 45 मिनट पर चल दी।
बरेली आरपीएफ ने पकड़े तीन अवैध वेंडर
अवैध वेंडरों की धरपकड़ के लिए आरपीएफ की ओर से अभियान जारी है। शनिवार को 20506 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, 05910 अवध असम एक्सप्रेस में बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने वाले तीन वेंडरों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक बिजारणियां के मुताबिक मीरानपुर कटरा निवासी सुनील, राहुल व वीरपाल को आरपीएफ के जवानों ने पकड़ा है। तीनों के पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज न होने के चलते तीनों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।