Bareilly: पूर्व मंत्री अशोक कटारिया को राहत, मुकदमा वापसी के आदेश; 23 साल पुराना है मामला
अशोक कटारिया पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का फैसला वर्तमान सरकार द्वारा किया गया था।विशेष लोक अभियोजक एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को प्रार्थना पत्र सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किया सुनवाई के बाद सीजेएम सत्य प्रकाश आर्य ने अभियोजन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए कटारिया व उनके सभी साथियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे को वापस लिए जाने के आदेश पारित कर दिए हैं।

बरेली, जागरण संवाददाता। पूर्व मंत्री अशोक कटारिया को कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, साल 2000 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्कालीन विभाग संगठन मंत्री अशोक कटारिया और उनके साथी छात्र नेताओं के विरुद्ध राम मूर्ति इंजीनियरिंग कालेज प्रबंधन ने थाना भोजीपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था।
भोजीपुरा थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
अशोक कटारिया छात्रों के उत्पीड़न के दृष्टिगत आंदोलन व संघर्ष में शामिल थे। उनके अलावा दिलीप शर्मा, नीतीश कुमार तोमर, दिग्विजय सिंह, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विनोद कुमार, मनोज कुमार, जीवेश कुमार व विकास चंद्र श्रीवास्तव भी मामले में आरोपित थे। सभी के विरुद्ध थाना भोजीपुरा में बलवा, रंगदारी, जाम व सरकारी कार्य में बाधा जैसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।
सरकार ने लिया था मुकदमा वापस लेने का फैसला
इस मुकदमे को वापस लेने का फैसला वर्तमान सरकार द्वारा किया गया था, जिसके तहत विशेष लोक अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट अचिंत द्विवेदी ने मंगलवार को प्रार्थना पत्र सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनवाई के बाद बुधवार को सीजेएम सत्य प्रकाश आर्य ने अभियोजन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अशोक कटारिया व उनके सभी साथियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे को वापस लिए जाने के आदेश पारित कर दिए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।