काम की खबर : बरेली वासी 10 प्रतिशत छूट के साथ जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स, देखिए कैसे मिलेगी राहत
Bareilly House Tax Relaxation नगर निगम ने संपत्तिकर में राहत देने का फैसला लिया है।जिसके बाद अब शहर वासी दस प्रतिशत छूट के साथ टैक्स पर राहत दे दी ह ...और पढ़ें

बरेली, जेएनएन। Bareilly House Tax Relaxation : यूपी में बरेली नगर निगम ने हाउस टैक्स के मामले में शहर वासियाें को राहत दे दी है।नगर निगम ने प्रशासनिक स्वीकृति के बाद संपत्ति कर में छूट देने की मंजूरी दे दी है।जिसके बाद शहर वासियों को दस प्रतिशत की छूट मिल सकेगी।यह छूट शहर वासियों को माह के अनुसार मिलेगी। यानि लोगों को मई व जून माह मेें दस प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि अगस्त में टैक्स जमा करने पर साढ़े सात प्रतिशत की छूट मिलेगी।इसके बाद सितंबर व अक्टूबर माह में पांच प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा कर सकेंगे।
साल 2022-23 में एक लाख से अधिक है संपत्तिकर दाता
नगर क्षेत्र में करीब एक लाख 38 हजार से अधिक संपत्तिकर देने वाले हैं।अब वित्तीय वर्ष 2022-23 में वह अप्रैल से दिसंबर तक अलग-अलग छूट के साथ अपने टैक्स को जमा कर सकते हैं। निगम के कर निर्धारण अधिकारी ललतेश सक्सेना ने बताया कि निगम टैक्स चुकाने वालों को हर वर्ष वित्तीय वर्ष के शुरू में टैक्स में छूट देता रहा है।इसी कड़ी में इस वर्ष भी करदाताओं को छूट दी जा रही है।
टैक्स में छूट के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, भर सकते है टैक्स
लोग शहर के विकास के लिए हर वर्ष निगम को संपत्ति कर (जलकर, गृह कर, सीवर कर) देते हैं।ऐसे में कार्यकारिणी की बैठक के बाद सोमवार को टैक्स पर छूट का प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।शहर के अधिकतर पार्षदों ने टैक्स में छूट दिलाने की मांग की थी।नगर आयुक्त की सहमति के बाद अब लोग विभिन्न छूट के साथ अपने टैक्स को बिना देर किए भर सकते हैं।
कर निर्धारण में छूट से मिल सकेगी राहत, बोर्ड ने की संस्तुति
कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार मई जून माह में 10, जुलाई अगस्त सितंबर में साढ़े सात और सितंबर, अक्टूबर माह में पांच प्रतिशत छूट का प्रस्ताव बोर्ड में शामिल किया गया था। छूट की स्वीकृति मिलने से करदाताओं को काफी राहत मिल सकेगी।

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