अंडे बेचने को लेकर नया नियम, अब पैकेट पर लिखी होगी ये डिटेल
बरेली में अंडा उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया। अंडे की बिक्री अब पैक्ड फूड आइटम की तरह होगी। पैकेट पर न ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बरेली। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को सिटी प्वाइंट कांफ्रेस हाल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान अंडा उत्पादकों, थोक विक्रेताओं एवं वितरकों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में अंडों की पैकिंग एवं बिक्री से संबंधित नए नियमों की जानकारी दी गई।
सहायक आयुक्त खाद्य अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि अब अंडों की बिक्री भी पैक्ड फूड आइटम की तरह की जाएगी। निर्माता, उत्पादक या वितरक को बाजार में बिक्री के लिए भेजे जाने वाले अंडों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 तथा पैकिंग विनियम–2011 के अनुसार पैक करना अनिवार्य होगा।
पैक पर विक्रेता या उत्पादक का पूरा पता, एफएसएसएआइ लाइसेंस नंबर, कुल अंडों की संख्या, खुदरा बिक्री मूल्य, कोड या लाट नंबर, उत्पादन या पैकिंग तिथि तथा उपयोग, अवसान तिथि (एक्सपायरी/यूज बाय डेट) अंकित करना आवश्यक होगा।
पैकिंग पर खाद्य एलर्जन से संबंधित जानकारी, पैक खोलने के बाद भंडारण की शर्तें तथा कस्टमर केयर नंबर का उल्लेख भी अनिवार्य किया गया है। इन सभी प्रावधानों के अनुपालन के लिए एफएसएसएआइ की ओर से छह माह का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि के बाद नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध एफएसएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने अंडों की पैकिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी और आनलाइन पोर्टल पर बिक्री के लिए उपलब्ध पैकिंग सामग्री व प्रदर्श पैनल पर अंकित सूचनाओं के बारे में उपस्थित कारोबारियों को अवगत कराया। कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीके राय, सुशील सचान, अनिल प्रताप सिंह, तेज बहादुर सिंह, कमलेश कुमार शुक्ला, आरपी वर्मा व हिमांशु सिंह ने कारोबारियों की शंकाओं का समाधान किया।
कार्यशाला में जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अंडा कारोबारी शामिल हुए। उनकी सुविधा के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसके माध्यम से उन्हें समय-समय पर नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

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