Bareilly News: बरेली में दोहरे हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद, 10.70 लाख जुर्माना
बरेली में सत्संगी दंपती हत्याकांड के दोषी अनुराग उर्फ अन्नू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अनुराग ने 24 जुलाई 2019 को लोहे की मूसल से कूचकर नीरज व रूपा सत्संगी की हत्या की थी। फिंगर प्रिंट सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल से मिली चप्पल से अनुराग को पकड़ने में मदद मिली।

जागरण संवाददाता, बरेली। चर्चित सत्संगी दंपती हत्याकांड के दोषी अनुराग उर्फ अन्नू को अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अनुराग ने दंपती को मूसल से कूचकर मौत के घाट उतारा था।
हत्याकांड में अनुराग के फिंगर प्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल से बरामद हुई एक पैर की चप्पल काफी मददगार बनी।नीरज व रूपा सत्संगी घर में अकेले रहते थे। उनका बेटा गुरुग्राम में नौकरी करता है। वारदात के समय रूपा सत्संगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थीं। पति दिव्यांग होने के कारण घर पर ही रहते थे।
आरोपित अनुराग उनका पड़ोसी था और ऑटो चलाता था और वह रूपा को बैंक छोड़ने व लेने जाता था। 24 जुलाई, 2019 की रात अनुराग ने दोनों की हत्या कर दी और कुछ सामान भी अपने साथ ले गया। प्राथमिकी नीरज के बेटे जतिन सत्संगी ने लिखाई थी।
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