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    Bareilly News : बदला लेने के लिए दो भाइयों ने बीच चौराहे पर युवक को गोली से उड़ाया, हुई उम्रकैद

    बरेली में दो सगे भाइयों ने पिता से कहासुनी का बदला लेने के लिए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह घटना 21 नवंबर 2022 को गंगापुर चौराहे पर हुई। बताया जा रहा है कि राहुल उर्फ अप्पा ने सुरजीत उर्फ गोला को गोली मार दी थी।

    By Rajnesh Saxena Edited By: Shivgovind Mishra Updated: Sat, 23 Aug 2025 04:10 PM (IST)
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    गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या में दो सगे भाइयों को उम्रकैद। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली । पिता से कहासुनी का बदला लेने के लिए दो सगे भाइयों ने एक युवक को बीच चौराहे पर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। कोर्ट ने हत्या के दोनों आरोपितों को दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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    वारदात 21 नवंबर 2022 की है। गंगापुर चौराहे पर भीड़भाड़ वाले इलाके में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। दिनदहाड़े गोली चलने से बाजार में भगदड़ मच गई। घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात कैद हो गई। गंगापुर निवासी राहुल उर्फ अप्पा ने गली में से निकलकर दुकान पर सामान खरीद रहे सुरजीत उर्फ गोला की कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली चला दी।

    दो भाइयों ने मिलकर की हत्या

    सुरजीत जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पुलिस ने घायल सुरजीत उर्फ गोला को शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विवेचना में सामने आया कि गोली मारने वाले राहुल उर्फ अप्पा के साथ उसका सगा भाई दीपक भी था। दोनों भाइयों ने पिता गया प्रसाद से कहासुनी का बदला लिया था।

    एक दिन पूर्व सुरजीत उर्फ गोला की आरोपितों के पिता गया प्रसाद से कहासुनी हो गई थी। दोनों भाई सुरजीत से रंजिश मानने लगे। अगले दिन ही दोनों ने सुरजीत को निशाना बना डाला। मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई मुदित कुमार ने थाना बारादरी में लिखाई थी। वारदात के दूसरे दिन ही पुलिस ने राहुल उर्फ अप्पा को तमंचे के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

    वकील ने 12 गवाहों को पेश किया

    वारदात दोपहर 2:30 बजे की है। सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए। उन्होंने मामले की बहस में कहा कि दिनदहाड़े भरी बाजार में दोषियों ने हत्या करने का दुस्साहस किया है।

    दोषियों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। एडीजे-आठ कुमार गौरव ने हत्यारे भाइयों को उम्रकैद की सजा के साथ 45 हजार रुपये के जुर्माना से भी दंडित किया है। जुर्माने की आधी रकम मृतक की मां को दी जाएगी।