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    पीलीभीत में पराली जलाने वाले 11 किसानों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित, जानिये आगे और क्या होगी कार्रवाई

    By Samanvay PandeyEdited By:
    Updated: Mon, 18 Oct 2021 09:35 PM (IST)

    Farmers burning stubble in Pilibhit धान की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सख्त रुख अपनाया है। जिन किसानों ने पराली जलाई उनकी पहचान कराने के बाद उनके नाम पर जारी शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित कर दिया गया है।

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    सात किसानों के पासपोर्ट निरस्त कराने की कार्रवाई भी शुरू

    बरेली, जेएनएन। Farmers burning stubble in Pilibhit : धान की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सख्त रुख अपनाया है। जिन किसानों ने खेतों में पराली जलाई, उनकी पहचान कराने के बाद उनके नाम पर जारी शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही ऐसे किसानों के पासपोर्ट निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जिन गांवों में पराली जलाने की घटनाएं हुई, उनके ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी किए गए हैं।

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    पिछले कई दिनों से पूरनपुर और कलीनगर तहसील क्षेत्रों में अनेक किसान क्रय केंद्रों पर धान की तौल न होने समर्थन मूल्य से वंचित रहने की बात कहते हुए अपने खेतों में पराली जलाते रहे हैं। इससे पहले कई किसानों से पराली जलाने पर जुर्माना वसूला जा चुका है। साथ ही पराली जलाने से रोकने के लिए जिन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इधर, जब पराली जलाने की प्रवृत्ति बढ़ी तो जिलाधिकारी ने भी सख्त कदम उठाने में देर नहीं लगाई। दरअसल जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से पराली नहीं जलाने के प्रति लगातार किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता रहा है। इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी उन्हें बताया गया लेकिन इसके बावजूद जब पराली जलाने की घटनाएं नहीं थमी तो सख्ती शुरू कर दी गई है।

    इन किसानों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

    1- रमेश कुमार पुत्र रतन चंद्र ग्राम थरूआन

    2- रविंद्र पाल पुत्र अशोक कुमार ग्राम थरूआन

    3- हरप्रीत सिंह पुत्र शेर सिंह ग्राम हरीपुर ताल्लुका अजीतपुर बिल्हा

    4- जागीर सिंह पुत्र बंता सिंह ग्राम शेरपुर मकरंदपुर

    5- मनोहर सिंह पुत्र प्यारा सिंह ग्राम गजरौला जप्ती

    6- परमजीत सिंह पुत्र मनोहर सिंह ग्राम गजरौला जप्ती

    7- मस्सा सिंह पुत्र गुरमेज सिंह ग्राम गजरौला जप्ती

    8- वलजिंदर सिंह पुत्र चंचल सिंह ग्राम मुझा कलां

    9- वीर चंद्र शर्मा पुत्र ज्ञान चंद्र शर्मा ग्राम गजरौला जप्ती

    10- फुम्मन सिंह पुत्र अमर सिंह ग्राम पिपरिया करम

    11- दिलीप सिंह पुत्र खजान सिंह ग्राम पिपरिया करम

    इन किसानों के पासपोर्ट निरस्त करने की कार्रवाई

    1-सतनाम सिंह पुत्र केसर सिंह ग्राम शेरपुर मकरंदपुर

    2- जजवीर सिंह ग्राम शेरपुर मकरंदपुर

    3- जागीर सिंह पुत्र बंता सिंह ग्राम शेरपुर मकरंदपुर

    4- परमजीत सिंह पुत्र मनोहर सिंह ग्राम गजरौला जप्ती

    5- बलजीत सिंह पुत्र मस्सा सिंह ग्राम गजरौला जप्ती

    6- अमनदीप सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ग्राम गजरौला जप्ती

    7- मनप्रीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह ग्राम मुझा कलां

    इन ग्राम प्रधानों को जारी किए गए नोटिस

    ग्राम पंचायत प्रधान का नाम

    1-गुलडिया भूपसिंह रामकुमार

    2-कल्यानपुर सुरेंद्र कौर

    3-गोपालपुर पूजा देवी

    4-अभयपुर शाहगढ शिवरानी

    5-जमुनिया जगतपुर संतोष

    6-सुंदरपुर गुरजीत कौर

    7-भायपुर गुरुमीत सिंह

    8-धर्मापुर अनीता

    9-सबलपुर ब्रजपाल

    10-हरीपुर कला राजेंद्र कौर

    11-सिमरा मंग्गूलाल

    12-जटपुरा कविता शाह

    13-बंजरिया गुरुदेव सिंह

    14-पिपरिया मझारा नरेंद्र कौर

    15-शेरपुर मकरंदपुर निर्मल सिंह

    16-प्रसादपुर राजकुमार

    17-पिपरिया करम कुलवंत कौर

    18-भोपतपुर गंगाराम

    19-गुलडिया भूपसिंह राजकुमार

    20-अभयपुर माधौपुर सर्वजीत कौर

    21-उदयकरनपुर कुलवंत कौर

    22-टांडा पूजा वर्मा

    23-ढकिया केसरपुर नत्थो देवी

    24-मथना जप्ती भरत लाल

    25-सूरजपुर परमवीर सिंह

    26-शाहबाजपुर परमजीत सिंह

    27-घनश्यामपुर अनुपम शर्मा

    28-हरीपुर चांदपुर बग्गा सिंह

    29-कल्यानपुर करेली निशा यादव

    30-लोहरपुरा खान सिंह

    31-मुज्जफरनगर नरेश पाल सिंह

    32-आराजी बौरख मीना देवी

    33-रम्पुरा कोन हरजिंदर सिंह

    34-मझगवां आशा देवी

    क्या कहते हैं अधिकारीः जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि जिन गांवों में पराली जलाई गई, उनके ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी करके निर्देशित किया गया है कि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के सात दिन के अंदर साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कोई लिखित सुस्पष्ट प्रति उत्तर/ स्पष्टीकरण, समाधान, साक्ष्य सहित प्राप्त नही होता है तो यह मान लिया जाएगा कि कोई स्पष्टीकरण, समाधान, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। तदनुसार वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।