15 मुकदमों में फर्जी जमानत लेने वाला पिंटू गिरफ्तार, फर्जी जमानतदारों पर हुआ था मुकदमा
पिंटू नामक एक व्यक्ति, जिस पर 15 मामलों में गलत तरीके से जमानत लेने का आरोप है, गिरफ्तार हो गया है। यह गिरफ्तारी उन नकली जमानतदारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे के बाद हुई है, जिन्होंने पिंटू की मदद की थी। पुलिस अब उन सभी लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने पिंटू की जमानत में सहायता की थी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। विभिन्न मुकदमों में फर्जी प्रपत्रों लगाकर 15 बार जमानत लेने वाले आरोपित को देवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश किए गए आरोपित को जेल भेजा गया है। इससे संबंधित एक मुकदमा कोतवाली नगर में भी लिखा गया था।
अपराधियों की फर्जी जमानत लेने और दिलाकर उनको बचाने वाले गिरोह का राजफाश एक वर्ष पूर्व तत्कालीन सीओ डा. बीनू सिंह ने किया था। जिसके बाद 25 अक्टूबर 2024 को देवा और एक दिसंबर की रात कोतवाली नगर में जालसाजों पर मुकदमा लिखा गया, जिनमें वकील भी शामिल था।
देवा में दर्ज मुकदमे से पता चला कि जिले स्तर पर फर्जी जमानत प्रपत्रों को तैयार कर साठगांठ कर विभिन्न मुकदमों के आरोपितों की जमानत लेकर अथवा दिलवाकर गलत लाभ दिया जाता है।
गिरोह के मुख्य सूत्रधार देवा के मौजाबाद मजरे मुरादपुर निवासी पिंटू लाल पुत्र रामआधार, अजय कुमार, सालेह नगर निवासी राम मिलन और विमला हैं।
गिराेह में वकील अरशद अली, बब्लू कटैया, तिवारी वकील, मनोज, हसरा, राजा वकील, कनौजिया वकील शामिल हैं, जिनके साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों को तैयार कर अनैतिक तरीके से जमानत लिए जाने का काम किया जाना पाया गया था।
मामले में पुलिस ने 11 माह बाद नामजद आरोपित पिंटू लाल को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने अलग-अलग धाराओं में पंजीकृत 15 अभियोगों में कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर फर्जी तरीके से भिन्न-भिन्न अभियुक्तों की जमानत ले चुका था। एसएचओ अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आरोपित को न्यायालय से जेल भेजा गया है।

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