अब आधार से होगा मतदाता पंजीकरण
फार्म छह सिर्फ नये मतदाता बढ़ाने के लिए है प्रारूप
बाराबंकी : निर्वाचक नामावली में नाम जोड़वाने के लिए पंजीकरण के नियमों में संशोधन कर दिया गया है। आम लोगों तक मतदाता पंजीकरण की जानकारी देने के लिए डीएम डा. आदर्श सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित हुई। अधिनियम के अनुसार अब एक कैलेंडर वर्ष में एक जनवरी या एक अप्रैल या एक जुलाई या एक अक्टूबर को 18 वर्ष पूरा करने वाले किशोर पहले ही मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ एक जनवरी को 18 वर्ष पूरा करने वाले किशोरों को ही मिलती थी। पंजीकरण के दौरान आधार संख्या अनिवार्य है।
प्रत्येक वर्ष अक्टूबर, नवंबर में संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम होता है। इसमें अगले वर्ष एक जनवरी को 18 वर्ष पूरा करने वाले किशोर आवेदन कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते थे। यह मतदाना पुनरीक्षण इसी वर्ष चलेगा। इसमें एक जनवरी या एक अप्रैल या एक जुलाई या एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूरा करने वाले किशोर भी आवेदन कर सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पंजीकरण के दौरान आधार संख्या अनिवार्य है। पंजीकरण से संबंधित फार्म में हुए संशोधनों के संबंध में जनसामान्य, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं बीएलओ, सुपरवाइजर एवं पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डा. राजेश कुमार ने बताया कि संशोधित प्रारूप छह अब केवल नए मतदाता के लिए होगा। पूर्व के प्रारूप-छह एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए था। एक प्रवासी भारतीय मतदाता द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए मौजूदा फार्म-6ए भर सकता है। प्रारूप सात में मौजूदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने, मौजूदा नाम हटाने पर आपत्ति के लिए था। प्रारूप-सात में भी थोड़ा संशोधन किया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने का प्रविधान भी किया गया है। सभी संशोधित प्रारूप एक अगस्त 2022 से लागू होंगे।
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