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    Barabanki News: फर्जी फर्म बनाकर की 34 करोड़ रुपये की GST चोरी, उपायुक्त राज्यकर एसआइबी अयोध्या ने दर्ज कराया मुकदमा

    Updated: Tue, 08 Jul 2025 07:01 PM (IST)

    बाराबंकी में फर्जी फर्म बनाकर 34 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। राज्य कर विभाग ने दो फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जांच में पते फर्जी पाए गए और बिजली के बिल भी फर्जी निकले। फर्म मालिकों ने बोगस तरीके से जीएसटी का नुकसान किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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    फर्जी फर्म बनाकर की 34 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। फर्जी तरीके से फर्म बनाकर 34 करोड़ 18 लाख की जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ उपायुक्त राज्य कर विशेष जांच शाखा (एसआईबी) अयोध्या ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया है। जांच टीम को स्थल पर न तो फर्म मिली, न फर्म संचालित करने वाले व्यक्ति मिले।

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    उपायुक्त राज्य कर एसआईबी अर्पणा वर्मा ने बताया कि पोर्टल पर पंजीकृत फर्म सर्वश्री शाह ट्रेडर्स का पता 10 फैजाबाद रोड प्रीत विहार कालोनी दिखाया गया, लेकिन आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद भी फर्म का पता नहीं मिला। आधार में मूल पता शनि कुमार शाह पुत्र श्रीराम लाल शाह, ग्राम बाधनोचा हसनपुर, थाना माहनार बाग नौचा बिहार लिखा गया है।

    मुख्य व्यापार स्थल पर पते के समर्थन में बिजली का बिल अपलोड है, जो फर्जी है। इससे स्पष्ट है कि व्यापारी बिना वास्तविक खरीद-बिक्री के पंजीयन का दुरुपयोग कर रहा है। व्यापारी के फोन नंबर पर भी संपर्क किया गया, लेकिन फोन नंबर स्विच आफ पाया गया। इसी प्रकार बोगस आउटवर्ड सप्लाई के माध्यम से कुल 34 करोड़ रुपये की जीएसटी का नुकसान किया गया है।

    उन्होंने बताया कि इसके अलावा फर्म निर्भय इंटरप्राइजेज सिद्धार्थनगर नवीगंज मौलाना मुजीब रोड का पता भी फर्जी निकला। जांच टीम फर्म के दिए गए पते पर पहुंची। यहां पर भी किसी भी व्यक्ति द्वारा फर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। छह मई 2024 को वुड एंड टिंबर के लिए पंजीयन कराया गया है।

    फर्म स्वामी निर्भय नायक भोपाल का रहने वाला है। व्यापार स्थल के संबंध में सिद्धार्थ पांडे पुत्र सोमनाथ पांडे नवीगंज बाराबंकी के बिजली के बिल को लगाया है, जाे फर्जी पाया गया है। बिजली के बिल पर अंकित कोड को स्कैन करने पर बिजली का बिल ओम प्रकाश गुप्ता के नाम का पाया गया। 18 लाख की जीएसटी का नुकसान हुआ है। दोनों फर्म संचालकों के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है।