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    छापेमारी अभियान में पकड़ी गई एलर्जी की नकली दवाएं, जांच के लिए भेजे गए नौ सैंपल

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 10:54 AM (IST)

    बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर नौ दवाओं के नमूने लिए और एक मेडिकल स्टोर पर नकली एलर्जी की दवा पकड़ी। मुंशीगंज के लखन मार्केट में विशाल ट्रेडर्स पर नकली अलेग्रा दवा मिली जिसे सील कर दिया गया। विभाग ने फूड आर्टिकल बेचने वाले मेडिकल स्टोरों को लाइसेंस लेने और कोल्ड स्टोर संचालकों को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।

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    छापेमारी अभियान में टीम को मिली एलर्जी की नकली दवा। जागरण फोटो

    संवादसूत्र जागरण बाराबंकी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व औषधि निरीक्षक की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान नौ दवाओं के नमूने लिए गए। वहीं, एक मेडिकल स्टोर पर एलर्जी की दवा नकली मिली। टीम ने दवा को सील करते हुए विक्रेता को नाेटिस जारी की है।

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    सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में मुंंशीगंज के लखन मार्केट स्थित कई मेडिकल स्टोर की जांच की गई।

    औषधि निरीक्षक रजिया बानो ने बताया कि विशाल ट्रेडर्स, प्रतीक इंटरप्राइजेज से न्यूट्रिकल ( ए टू जेड सीरप), न्यू वी टोटल सीरप, लुपिन-वीएमएस सीरप तथा सोफ्जिड एमएस सस्पेंशन, अलेग्रा 120 एमजी के कुल नौ नमूने लिए गए। उन्होंने बताया कि विशाल इंटरप्राइजेज पर मिली एलर्जी की दवा अलेग्रा की कंपनी से फोन से संपर्क किया गया तो बताया गया कि यह दवा उनके यहां की नहीं है।

    नकली दवा होने के संदेह पर नमूने को जांच प्रयोगशाला भेजा गया। इसके अलावा दवाओं को सील कर दिया गया। दुकानदार को नोटिस भी जारी की गई है। मेडिकल स्टोर संचालकों के खाद्य लाइसेंस, पंजीकरण की जांच के लिए निर्देशित किया गया है।

    सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ऐसे मेडिकल स्टोर संचालक जिनके द्वारा फूड आर्टिकल की भी बिक्री की जा रही है, वे खाद्य लाइसेंस, पंजीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। अन्यथा न्यायालय में वाद दायर कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी भगौती प्रसाद, अरुण कुमार आदि शामिल थे।

    कोल्ड स्टोर संचालक भी कराएं पंजीकरण

    सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने बताया कि जिले में आलू व अन्य खाद्य पदार्थों के भंडारण में लगे समस्त कोल्ड स्टोरों का निरीक्षण कर साफ-सफाई की जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम कर रही है।

    कोल्ड स्टोर संचालक व आढ़तिया अनिवार्य रूप से खाद्य लाइसेंस प्राप्त कर लें या पंजीकरण करा लें। जिला उद्यान अधिकारी की ओर से भी कोल्ड स्टोर संचालकों को जानकारी दी गई है। लाइसेंस अथवा पंजीकरण न पाए जाने की दशा में वाद दायर किया जाएगा।