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    Barabanki News: अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या, दोषी जीजा-साले को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

    Updated: Fri, 13 Jun 2025 03:00 PM (IST)

    बाराबंकी में अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या के दोषी जीजा-साले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया। इसके अतिरिक्त एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी को भी दस साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।

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    हत्या में जीजा-साले को आजीवन कारावास। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। बड्डूपुर में अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या के दोषी जीजा साले को कोर्ट ने आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कारावास व 13 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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    अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह तृतीय ने हत्या के एक मामले में दयाराम गौतम और अमित गौतम को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजस सिंह ने बताया की घुंघटेर थाना के राजापुर मजरे जमोलिया निवासी बुद्धा ने मुकदमा कराया था कि 18 जनवरी 2018 को उसका पुत्र सत्यवान घर आया। थोड़ी देर बाद अजय निवासी रामनगर बक्सोलिया का फोन आने पर बाइक से चला गया, जिसके बाद 19 जनवरी की सुबह उसकी लाश बड्डूपुर में मिली।

    विवेचना में पता चला कि मृतक सत्यवान रामनगर मजरे बक्सोलिया के दयाराम के साथ हैंडपंप बोरिंग का काम करता था। दयाराम को शक था कि सत्यवान का उसकी पत्नी से नाजायज संबंध है। इसी रंजिश की कारण उसने अपने साले अमित के साथ सत्यवान की हत्या कर दी।

    वहीं, विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुभाष चंद्र तिवारी ने थाना कोठी से संबंधित एक नाबालिग के अपहरण व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी प्रमोद कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार मिश्रा व लव त्रिपाठी ने बताया कि कोठी निवासी 15 वर्षीय किशोरी को दो जून 2018 की सुबह गांव का ही प्रमोद कुमार भगा ले गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद किया था। पीड़िता के शपथ बयान व गवाहों के बयान के साथ बहस सुनने के बाद जज ने प्रमोद कुमार को सजा सुनाई है।