हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना में बबेरू एसडीएम व तहसीलदार को नोटिस
जागरण संवाददाता बांदा बबेरू तहसील के किसान ने मौजे का नाम अभिलेखों में गलत दर्ज होने को ले

जागरण संवाददाता, बांदा : बबेरू तहसील के किसान ने मौजे का नाम अभिलेखों में गलत दर्ज होने को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर बबेरू एसडीएम व तहसीलदार को अवमानना की नोटिस दी गई है।
बबेरू तहसील के बदौली गांव निवासी गंगाप्रसाद व रामनरेश ने परगनाधिकारी बबेरू व राजस्व न्यायालय में बदौली की जगह बदौला दर्ज हो जाने पर अर्जी दी थी। इन अदालतों द्वारा संशोधन नहीं करने पर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट फाइल की। जिसमें उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर 2019 को रिट स्वीकार करते हुए संशोधन करने का आदेश दिया था। जिसके आदेश की प्रति बबेरू एसडीएम व तहसीलदार को दी गई थी। आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद उक्त लोग फिर हाईकोर्ट पहुंचे और दिसंबर 2020 में अवमानना का वाद दायर किया। जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम बबेरू सौरभ शुक्ला व तहसीलदार विपिन कुमार को अवमानना की नोटिस सीजेएम न्यायालय को भेजने का आदेश दिया है। कहा है कि उक्त दोनों लोग सीजेएम न्यायालय में आठ फरवरी 2021 को अपनी आख्या दें, जिससे 15 मार्च 2021 को उच्च न्यायालय में सुनवाई हो सके।
मारपीट में सात वर्ष की सजा, जुर्माना
जागरण संवाददाता, बांदा : गालीगलौज व मारपीट कर आंख में गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सात वर्ष की सजा और अन्य धाराओं सहित 44 हजार रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर चार माह दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। जुर्माने की 90 फीसद धनराशि पीड़ित को दी जाएगी।
अभियोजन के सहायक शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्र ने बताया कि कोतवाली नगर के कतरावल गांव निवासी नंदराम ने 16 सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि आठ सितंबर की रात वह गांव में देवरहा बाबा के स्थान पर भजन कीर्तन में ढोलक बजा रहा था। तभी गांव के लालजी व उसका बेटा धनंजय उर्फ गोलू असलहा लेकर पहुंचे। गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। लालजी ने दाईं आंख में बंदूक की नाल से मार दिया, जिससे आंख में चोट आ गई। विवेचक ने लालजी के लड़के धनंजय को क्लीन चिट देते हुए लालजी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
मारपीट में तीन को छह-छह माह की सजा: 14 वर्ष पूर्व मारपीट के मामले के दोषी तीन लोगों को सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुजा सिंह की अदालत ने छह-छह माह की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया।
सहायक अभियोजन अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के सहेवा गांव निवासी शिवपूजन ने एक नवंबर 2006 को कोतवाली देहात में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि वह आठ अक्टूबर 2006 को रात में खेत में पानी लगा रहा था। तभी छनेहरा लालपुर निवासी बंदर, लालू व राजा पहुंचे और लाठी-डंडे से मारपीट की। इस मामले में एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई।
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