यूपी पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई का आरोप
छत्तीसगढ़ पुलिस ने नरैनी से एक मेडिकल स्टोर संचालक को प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने मध्य प्रदेश के पन्ना में सिरप की सप्लाई की जहाँ से यह छत्तीसगढ़ भेजा गया। आरोपी को दुर्ग ले जाया गया है। कफ सिरप का नशे के लिए उपयोग होने के कारण छत्तीसगढ़ में यह प्रतिबंधित है।
जागरण संवाददाता, बांदा। छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग जिले से आई पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई के आरोप में नरैनी से रविवार शाम एक मेडिकल स्टोर संचालक को हिरासत में लिया है।
आरोप है कि उसने सिरप की सप्लाई पन्ना मध्य प्रदेश के मेडिकल स्टोर में दी थी। जहां से बाद में उसी सिरप को मेडिकल स्टोर वालों ने छत्तीसगढ़ प्रांत भेजा है। आरोपी संचालक को छत्तीसगढ़ पुलिस अपने साथ दुर्ग लेकर रवाना हुई है।
खांसी के कोरेक्स सिरप को नशे में इस्तेमाल किए जाने से छत्तीसगढ़ में पहले से प्रतिबंधित है। लेकिन ज्यादा कमाई के चक्कर में यहां के मेडिकल स्टोर संचालक प्रतिबंधित सिरप को वहां चोरी-छिपे बिक्री कर रहे हैं।
कालिंजर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी आरोपी जावेद खान के करतल रोड पर मेडिकल स्टोर चलाता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले अंतर्गत कुम्हारी थाना के एसआइ डीके साहू व दो कांस्टेबल ने मेडिकल स्टोर संचालक जावेद को उसके घर के पास से हिरासत में ले लिया।
पुलिस टीम ने बताया कि छह माह पुराने सिरप सप्लाई के मामले में पहले पन्ना मध्य प्रदेश के आरोपी संचालक को पकड़ा गया है। जिसमें वहां के मेडिकल स्टोर संचालक ने सिरप नरैनी से सप्लाई किया जाना बताया, जिसके चलते बाद में उनकी ओर से प्रतिबंधित सिरप सप्लाई करने के आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक जावेद खान को साक्ष्य और सबूतों के आधार पर पकड़ा है।
छत्तीसगढ़ पुलिस आरोपी को नरैनी कोतवाली ले जाकर कुछ देर तक सिरप सप्लाई मामले में पूछताछ करती रही। बाद उसे अपने साथ छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गई है।
नरैनी कोतवाली निरीक्षक राममोहन राय ने बताया कि सिरप सप्लाई के किसी पुराने मामले में छत्तीसगढ़ की टीम मेडिकल स्टोर संचालक को अपने साथ ले गई है।
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