बिन लाइसेंस चूहा-मच्छर मार दवाएं न बेच सकेंगे दुकानदार
जागरण संवाददाता, बांदा : किराना व जनरल स्टोर पर दुकानदार मच्छर व चूहामार दवाएं बिना लाइसें ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बांदा : किराना व जनरल स्टोर पर दुकानदार मच्छर व चूहामार दवाएं बिना लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे। शासन ने उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए सिर्फ 40 दिन की मोहलत दी है। इसके बाद कृषि रक्षा विभाग के लाइसेंस के बिना लाइसेंस बिक्री करने पर मुकदमा, जेल और जुर्माना होगा।
दो साल पहले सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिया था कि मच्छर मारने वाली अगरबत्ती व चूहानाशक आदि कीटनाशक की बिक्री के लिए लाइसेंस के न की जाए लेकिन आदेश के प्रति प्रशासन संजीदा नहीं हुआ। नतीजा गांव की गली से लेकर शहर की बाजार तक थोक व फुटकर व्यवसायी ये कीटनाशक धड़ल्ले से बेच रहे हैं। किसी के पास बिक्री लाइसेंस नहीं है। केंद्र सरकार ने अब इस आदेश का गंभीरता से अनुपालन कराने के लिए कृषि रक्षा निदेशालय के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र जारी किया है। कहा कि घरेलू कीटनाशक बेचने के लिए अनिवार्य रूप से लाइसेंस बनवाना होगा। पहली फरवरी के बाद यदि बिना लाइसेंस इन दवाओं की बिक्री करते मिले तो व्यवसायियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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ये है कार्रवाई का प्रावधान
एफआइआर दर्ज कराने के बाद सीजेएम न्यायालय में मुकदमा चलेगा। व्यवसायी पर पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना व छह माह की जेल होगी। दोबारा पकड़े जाने पर यह दोगुना हो जाएगा। इसके बाद सजा का प्रावधान बढ़ता जाएगा। कृषि रक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है।
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ऐसे बनेंगे लाइसेंस
घरेलू कीटनाशक दवाओं की बिक्री के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हार्डकापी के साथ सभी कागजात कृषि रक्षा विभाग में जमा करने होंगे। शहरी क्षेत्र के लिए 7500 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1500 रुपये लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा।
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कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं पर गिरेगी गाज
कृषि रक्षा रसायन बेच रहे विक्रेताओं के लिए शासन ने शैक्षिक योग्यता बीएससी या बीएससी एजी निर्धारित की की थी। बिना योग्यताधारी विक्रेताओं के लिए डिग्री हासिल करने को एक फरवरी 2019 तक का समय दिया था। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विकास शुक्ला ने बताया कि गैर डिप्लोमाधारकों की अवधि खत्म होने के पहले सभी रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

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