उपभोक्ता फोरम अदालत में पूर्ण कालिक जज की हो नियुक्ति
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जागरण संवाददाता, बांदा : भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर उपभोक्ता अदालतों में मोटर दुर्घटना न्यायालय और परिवार न्यायालय की तर्ज पर पूर्णकालिक अध्यक्ष की तैनाती का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अदालत के रिकवरी और गिरफ्तारी आदेशों का अनुपालन अन्य राज्यों में राजस्व विभाग नहीं करता। इससे मामले महीनों में लंबित रहते हैं।
पूर्व जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी जीतू ने कहा है कि जिला उपभोक्ता अदालतों में मोटर दुर्घटना कोर्ट और फैमिली कोर्ट की भांति पूर्णकालिक अध्यक्ष जो वर्तमान की सेवा में हो, को उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्त पर लेकर तैनात किया जाए। इससे जिला उपभोक्ता अदालत में न्यायिक कार्य तेजी से होगा। कहा कि वर्तमान समय में जिला उपभोक्ता अदालतों में सेवानिवृत्त जज को नियुक्ति की तिथि से 65 वर्ष अथवा चार वर्ष के लिए मूल पद पर अंतिम वेतन के आधार पर राज्य सरकार मनोनीत करती हैं। जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष सेवानिवृत्त होते हैं तो महीनों तक यह पद खाली बना रहता है। न्यायिक कार्य महीनों लंबित रहते हैं। राज्य सरकार से गठित समिति शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करती। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय से मोटर दुर्घटना कोर्ट और फैमिली कोर्ट की भांति पूर्णकालिक आधार पर वर्तमान सीटिंग जजों को नियुक्त किया जाता है तो जिला उपभोक्ता अदालतों में कार्य तेजी से होगा और न्याय भी जल्द मिलेगा। उन्होंने पत्र की एक प्रति भारत सरकार के कानून मंत्री किरण रिजुजू और एक प्रति उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल को भेजी है। कहा कि जब फोरम से नोटिस, रिकवरी, गिरफ्तारी वारंट आदि जाता है तो राज्य सरकार के राजस्व व पुलिस विभाग वसूली नोटिस को तवज्जो नहीं दिया जाता। इससे पारित निर्णय का अनुपालन कराने में उपभोक्ता को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है।

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