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    अपहरण व बलात्कार में सात साल कैद

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    Updated: Thu, 17 Nov 2016 01:00 AM (IST)

    बांदा, जागरण संवाददाता: बलात्कार के मामले में दोष सिद्ध हो जाने आरोपी को 7 साल कैद व 90 हजार का जुर्

    बांदा, जागरण संवाददाता: बलात्कार के मामले में दोष सिद्ध हो जाने आरोपी को 7 साल कैद व 90 हजार का जुर्माना किया गया है। 19 सितम्बर 2012 को समय करीब 11 बजे शहर के जीजीआइसी इंटर कॅालेज से पढ़कर घर जा रही छात्रा का दो युवकों ने अपहरण कर लिया था। छात्रा कक्षा-11 में पढ़ती थी। जिसकी उम्र सरकारी अभिलेखों में 16 वर्ष है। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली में दो आरोपियों पवन पुत्र भैरम व अमित पुत्र गनेशा निवासी मुहल्ला रमेडी जनपद हमीरपुर के विरुद्ध धारा 366, 363 आईपीसी के तहत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता को 18 दिसम्बर 2012 को शहर के चौक बाजार से बरामद कर लिया। विवेचक ने जांच के पश्चात अदालत में एक आरोपी पवन के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता मिस्कीन अली ने मुकदमा दरम्यान 6 गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई कर रहे एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश शाम कुमार ने दोनो पक्षों को सुनने बाद आरोपी पवन को करित अपराध का दोषी पाते हुए धारा 376 में सात वर्ष की कैद व 40 हजार जुर्माना, धारा 366 में सात वर्ष की कैद व 30 हजार जुर्माना, धारा 363 में पांच वर्ष की कैद व 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को 12 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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