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    गैर इरादतन हत्या करने में दोषी भाई को दस साल की सजा, शराब के नशे में झगड़ा होने पर सिर में मारा था डंडा

    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:54 PM (IST)

    तीन वर्ष पूर्व शराब के नशे में अपने सगे छोटे भाई को गैरइरादतन हत्या करने के मामले में दोषी बड़े भाई को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने गुरुवार को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसकी अदायगी न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।दोषी की जमानत घटना के समय से ही नहीं मिली है। फैसले के बाद सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।

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    जागरण संवाददाता, बांदा। तीन वर्ष पूर्व शराब के नशे में अपने सगे छोटे भाई को गैरइरादतन हत्या करने के मामले में दोषी बड़े भाई को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने गुरुवार को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसकी अदायगी न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।दोषी की जमानत घटना के समय से ही नहीं मिली है। फैसले के बाद सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।

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    नरैनी कोतवाली क्षेत्र के सहबाजपुर निवासी पिता जागेश्वर ने थाने में 11 सितंबर 2022 को रिर्पोट दर्ज कराई थी कि 10 सितंबर 2022 की रात नौ बजे उसके दोनों पुत्र शराब के नशे में लडाई झगडा किया था। जिसमें उसके बड़े पुत्र बच्चू ने अपने छोटे भाई कल्कू को डंडा सिर में मारकर घायल कर दिया था। जिसको 108 एंबुलेंस से नरैनी सीएचसी में भर्ती कराया गया था। जहां के डाक्टरों ने बाद में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    बाद में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि इसे कानपुर उपचार को ले जाओ। उनके कानपुर ले जाते समय हमीरपुर के पास उसके बेटे कल्कू की मृत्यु हो गई। वापस आकर सदर अस्पताल में दिखाया तो डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मामले का आरोप पत्र न्यायालय में 2 नवंबर 2022 को पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान दोषी के विरुद्ध छह अप्रैल 2023 को आरोप बनाया गया।

    मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 22 पृष्ठीय फैसले में बड़े भाई बच्चू को गैरइरादतन हत्या में दोषी पाकर सजा सुनाई है।