बलरामपुर में जमीर मीट शाॅप सील, निर्यात के लाइसेंस पर घरेलू बाजार में कर रहे थे बिक्री
बलरामपुर में जमीर मीट शॉप को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई निर्यात के लाइसेंस पर घरेलू बाजार में बिक्री करने के कारण की गई। आरोप है कि दुकान मालिक न ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। नगर के मुहल्ला निबकौनी अंधियारी बाग में बाराबंकी के जमीर अहमद संचालित मीट शॉप को खाद्य सुरक्षा विभाग ने सील कर दिया है। आरोप है कि विक्रेता को केंद्रीय अनुमति मीट निर्यात के लिए दिया गया है, लेकिन इनके द्वारा मीट की बिक्री घरेलू बाजार में किया जा रहा था। इसलिए जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के निर्देश पर बिक्री पर रोक लगाते हुए सील कर दी गई है।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गिरजेश कुमार दुबे ने बताया कि बाराबंकी के उत्तर टोला बंकी, जिला को-आपरेअिव बैंक के सामने नवाबगंज निवासी जमीर अहमद ने निबकौनी अंधियारी बाग में दुकान खोली थी। इसकी जांच 27 नवंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्र भानु ने निरीक्षण किया था।
इसके बाद भी मीट की बिक्री जारी रखी। जबकि विभाग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इससे मीट के कारोबार से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत धारा-34 के अंतर्गत आपात प्रतिबंध आदेश दिया गया है।
प्रतिष्ठान संचालक जमीर अहमद एवं उनके प्रतिनिधि मो. फारूख मौके पर उपलब्ध नहीं मिले। जब तक सभी आवश्यक जांच रिपोर्ट, प्रमाण पत्र एवं नियमानुसार दस्तावेज जमा नहीं किए जाएंगे। मीट की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।
साथ ही विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंध के बावजूद विक्रय जारी पाया गया तो प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आयुक्त को औपचारिक प्रतिषेध आदेश जारी करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है।

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