Balrampur News: मनरेगा कार्यशैली में बदलाव, नई व्यवस्था में फर्जीवाड़ा पर लगेगा अंकुश, चूना डालकर किया जाएगा सीमांकन
बलरामपुर में मनरेगा कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब कार्यों की शुरुआत से पहले चूने से सीमांकन और जियो टैगिंग अनिवार्य है। इससे फर्जी हाजिरी पर रोक लगेगी और वास्तविक मजदूरों को ही भुगतान मिलेगा। ग्राम पंचायतों में तकनीकी सहायक और रोजगार सेवकों को निर्देश जारी किए गए हैं और अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में हो रहे मनरेगा कार्यों के भ्रष्टाचार पर रोक व कार्याें में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब काेई भी कार्य बिना चूने से सीमांकन और जियो टैगिंग फोटो अपलोड करने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
हर कार्य स्थल पर पहले चूने से कार्य का दायरा तय कर उसकी और मजदूरों की जियो टैग फोटो एनएमएमएस एप पर अपलोड कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह पहल मनरेगा कार्यों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में नई पहल है।
सीमांकन की प्रक्रिया से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि किस क्षेत्र में कितना कार्य होना है और कितने मजदूरों की जरूरत है। इससे फर्जी हाजिरी पर भी लगाम लग सकेगा। ग्राम पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक और रोजगार सेवकों को इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
ग्राम पंचायतों में मनरेगा से हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अब हर कार्य स्थल पर पहले सीमांकन किया जाएगा। फिर जियो टैग फोटो से श्रामिकों की मजदूर की मौजूदगी तय की जाएगी। इसकी रिपोर्टिंग एनएमएमएस एप से की जाएगी। पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक को इसकी जिम्मेदरी सौंपी गई है।
नई व्यवस्था से क्या होंगे फायदे
ग्राम पंचायतों में फर्जी मजदूरी का मामला आए दिन सामने आता रहता है। पहले जो लोग कार्य नहीं करते थे, फिर भी उकने खाते में मजदूरी पहुंच जाती थी। अब नई व्यवस्था लागू होने से अनुपस्थित को भुगतान नहीं किया सकेगा। इसके अलावा योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार होने के साथ वास्तविक मजदूरों को ही श्रम का पूरा मूल्य मिल सकेगा।
मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए चूने से सीमांकन और जियो टैग फोटो अपलोड की व्यवस्था लागू की गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्य करने वाले ही श्रामिक को मजदूरी मिलेगी। बताया कि काेई भी कार्य बिना निर्धारित प्रक्रिया के शुरू न किया जाए। जिले की 793 ग्राम पंचायतों में यह नियम लागू कर दिया गया है। इसका संबंधित अधिकारी निरीक्षण करेगें।
-सुशील कुमार अग्रहरि, उपायुक्त मनरेगा
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