Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बदलाव, अब इन परिवारों को मिलेगा लाभ
बलरामपुर में समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बदलाव हुए हैं। अब तीन लाख वार्षिक आय वाले परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष 471 शादियां कराने का लक्ष्य है और प्रति जोड़े एक लाख रुपये खर्च होंगे जिसमें से 60 हजार कन्या के खाते में जाएंगे।

संवाद सूत्र, बलरामपुर। समाज कल्याण विभाग में संचालित गरीब परिवार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का नए सत्र में बदलाव किया गया है। योजना के तहत तीन लाख वार्षिक आय वाले परिवार आवेदन कर सकते है। चालू वर्ष में 471 गरीब बेटियों की शादी कराने की जिम्मेदारी विभाग को मिली है। योजना का लाभ पाने के लिए 280 ने आवेदन किया है। सत्यापन उपरांत पात्रता सूची में शामिल करने का दावा अधिकारी कर रहे हैं।
सामूहिक विवाह योजना में 51 हजार खर्च कर बेटियों की शादी कराई जाती थी, लेकिन अब एक लाख रुपये सामूहिक शादी के प्रत्येक जोड़े पर खर्च किया जाएगा। इसमें 60 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजी जाएगी। 25 हजार रुपये से वैवाहिक उपहार के लिए सामग्री पर व्यय होगा। 15 हजार रुपये वैवाहिक समारोह के पंडाल एवं खान-पान पर खर्च किए जाएंगे।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. राहुल कुमार गुप्त ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए विभाग के पोर्टल पर ऐसे गरीब परिवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पात्रता कन्या के अभिभावक प्रदेश के मूल निवासी हो, निराश्रित व निर्धन हो, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक न हो, कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो व कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा तलाकशुदा एवं पुर्नविवाह करने वाले आवेदन कर सकते हैं।
इसमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति व पिछड़ा गर्व के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। इसमें निराश्रित कन्या, विधवा महिला व दिव्यांजन अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता दी जाएगी।
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