Balrampur News: किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास
बलरामपुर में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाया गया है। पुलिस ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष जन पाक्सो कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारवास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 31 जुलाई 2019 को पीड़िता ने चारोकाफरी गांव निवासी सुरेंद्र प्रताप यादव उर्फ बब्लू यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित के विरुद्ध पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की गई।
तत्कालीन विवेचक निरीक्षक परमानंद तिवारी ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा। यहां विशेष लोक अभियुक्त पवन कुमार शुक्ल एवं मानीटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह ने प्रभावी पैरवी की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराते हुए कारावास एवं अथर्दंड की सजा सुनाई है।

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