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    रामपुर पब्लिक स्कूल को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने के मामले में आजम और उनकी पत्नी पर आरोप तय, अब 13 नवंबर को होगी सुनवाई

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    रामपुर पब्लिक स्कूल को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने के मामले में आजम खान और उनकी पत्नी पर आरोप तय हो गए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई 13 नवंबर को तय की है। इस मामले में अनियमितताओं के आरोप हैं, जिससे आजम खान और उनकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब अदालत में सबूत पेश किए जाएंगे।

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    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट न्यायालय) ने आरोप तय किए हैं। यह मामला रामपुर पब्लिक स्कूल (आरपीएस) से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि स्कूल को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाई गई थी। आरोप तय होने के दौरान आजम खां और उनकी पत्नी भी कोर्ट में मौजूद रहे। इसके अलावा इस मुकदमे में बेसिक शिक्षा विभाग का बाबू तौफीक अहमद भी आरोपित है। वह भी कोर्ट में हाजिर हुआ।

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    यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र में यतीमखाना बस्ती की जगह पर बने रामपुर पब्लिक स्कूल का है। इसे सपा सरकार में आजम खां ने बनवाया था। पांच साल पहले शहर कोतवाली में तत्कालीन नगर शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह राणा ने रिपोर्ट कराई थी, जिसमें स्कूल को फर्जी दस्तावेजों से मान्यता दिलाने का आरोप है।

    रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए ग्रीन बेल्ट में निर्माण कराने पर स्कूल भवन को तोडऩे के आदेश दिए थे। तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त) ने जांच के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने जांच रिपोर्ट में कहा था कि यतीमखाने की जमीन वक्फ बोर्ड ने जौहर ट्रस्ट को निर्माण के लिए दी थी, लेकिन इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि निर्माण किस कार्य के लिए होना है।

    बेसिक शिक्षा विभाग ने सपा शासनकाल में 2016 में ही स्कूल की मान्यता दे दी थी। तब मान्यता की फाइल में अग्निशमन विभाग की एनओसी दूसरे स्कूल की लगाई गई। इस फर्जीवाड़े में बीएसए दफ्तर के बाबू तौफीक अहमद की संलिप्तता भी पाई गई थी।

    पुलिस ने जांच के बाद आजम खां, उनकी पत्नी और बाबू को आरोपित बनाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बुधवार को न्यायालय ने आरोप तय किए। तीनों को आरोप पढ़कर सुनाए गए। आरोपों से तीनों ने इनकार करते हुए मुकदमा चलाए जाने की मांग की। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई के लिए 13 नवंबर तय की है। अभियोजन अपने पक्ष में गवाह पेश करेगा।