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    बलिया में मस्‍ज‍िद में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा, माइक व मशीनें जब्त

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:59 PM (IST)

    बलिया में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। दो थाना क्षेत्रों में मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत पर पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से माइक और साउंड मशीनें भी जब्त की हैं। पुलिस के अनुसार, बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग दंडनीय अपराध है।

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    पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तथा माइक व साउंड मशीनें जब्त कर लीं।

    जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिले में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। सोमवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौलवियों सह‍ित कुल 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तथा माइक व साउंड मशीनें जब्त कर लीं।

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    पहला मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम शोधनपुर का है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार शाम करीब चार बजे उपनिरीक्षक दुर्गेश गौड़ भ्रमण पर थे। इस दौरान शोधनपुर मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मस्जिद में तीन लाउडस्पीकर और एक माइक मशीन लगी मिली।

    मौके पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद शहजाद बताया और स्वयं को मस्जिद का मौलवी कहा। पूछताछ के दौरान वह लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने माइक मशीन सहित लाउडस्पीकर जब्त कर नौशाद हसन नामक व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

    दूसरा मामला नगरा थाना क्षेत्र के डूमरियाबोझ स्थित जामा मस्जिद का है। जानकारी के मुताबिक, उपनिरीक्षक संदीप कुमार बिहराहरपुर में गश्त पर थे, तभी उन्होंने डूमरियाबोझ जामा मस्जिद पर तेज आवाज में माइक लगाकर नमाज पढ़े जाने की सूचना पाई। मौके पर पहुंचकर पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम गुलाम अरशद उर्फ मुन्ना बताया। पुलिस ने वहां से भी माइक जब्त कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    इसके साथ ही अन्‍य जगहों पर भी पुल‍िस ने कार्रवाई की ज‍िसकी जद में 17 लोग आए और उनपर व‍िधि‍क कार्रवाई की जा रही है। 

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।