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दर्ज है आपराधिक मुकदमा फिर भी आवंटित कर दी गई मदिरा की दुकान, हुई शिकायत तो सक्रिय हुआ आबकारी विभाग; अब ठेकेदारों में हड़कंप

आबकारी विभाग के नियम के अनुसार किसी अपराधी अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले शख्स के नाम फुटकर शराब दुकान का लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। दुकान आवंटित होने के बाद संबंधित अनुज्ञापी को इस बात का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होता है कि उसके खिलाफ किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं है। धीरे-धीरे दो महीने होने वाले हैं लेकिन विभाग के अधिकारी इसको लेकर गंभीर नहीं है।

By Mahendra Kumar Dubey Edited By: Riya Pandey Updated: Mon, 27 May 2024 02:25 PM (IST)
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दर्ज है आपराधिक मुकदमा फिर भी आवंटित कर दी गई मदिरा की दुकान
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