बिना अनुमति व सुरक्षा उपकरण के बिजली कार्य पर रोक, जिम्मेदार ठहराए जाएंगे टेक्नीशियन
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सिकंदरपुर उपखंड में बिना अनुमति और सुरक्षा उपकरणों के बिजली कार्य पर रोक लगा दी है। उल्लंघन करने पर विभागीय का ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बलिया। बिजली विभाग में लापरवाही पर लगाम कसने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बड़ा कदम उठाया है। अब सिकंदरपुर उपखंड क्षेत्र में कोई भी लाइनमैन बिना कार्य अनुमति पत्र और सेफ्टी इक्विपमेंट (सुरक्षा उपकरण) के बिजली कार्य नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर विभागीय कार्रवाई तय मानी जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि सभी उपकेंद्रों पर कार्यरत विभागीय तकनीशियन और परिचालन कार्य देखने वाले कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षा उपकरणों का पूर्ण उपयोग हो। यदि किसी लाइनमैन द्वारा बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के बिजली लाइन पर कार्य किया जाता है, तो उस स्थिति में लाइन का पूर्ण शटडाउन देने वाले विभागीय तकनीशियन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
मुख्य अभियंता (वितरण), वाराणसी क्षेत्र-प्रथम ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस संबंध में उपखंड अधिकारी सिकंदरपुर अजय कुमार सरोज ने कहा कि बिजली कार्य में लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।
बिना सुरक्षा उपकरण और बिना अनुमति के फील्ड में जाने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिकंदरपुर उपखंड अंतर्गत सिकंदरपुर टाउन, सिकंदरपुर ग्रामीण, मालदह, गौरा मदनपुरा और कडसर के सभी उपकेंद्रों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी को बिना सुरक्षा किट और अनुमति के फील्ड में नहीं भेजा जाएगा।

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