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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 23, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर नहीं चलेंगी कंबाइन हार्वेस्टर

By JagranEdited By:
Published: Sat, 23 Oct 2021 07:53 PM (IST)

जागरण संवाददाता नगरा (बलिया) खेतों में फसलों के अवशेष जलाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की

सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर नहीं चलेंगी कंबाइन हार्वेस्टर
सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर नहीं चलेंगी कंबाइन हार्वेस्टर

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया) : खेतों में फसलों के अवशेष जलाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी अदिति सिंह के तेवर तल्ख हो गए हैं। उन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर या स्ट्रारेक व वेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। तय व्यवस्था के बगैर जनपद में कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने की अनुमति नहीं होगी। डीएम के आदेश के बाद कंबाइन स्वामियों में अफरा-तफरी है। जिलाधिकारी ने चेताया कि यदि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या अन्य कोई फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के बगैर चलता हुआ पाया जाएगा तो उसे तत्काल सीज कर लिया जाएगा। साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवा कर ही छोडा जाएगा। निर्देश का अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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अवशेष प्रबंधन यंत्रों का लगना जरूरी

कंबाइन हार्वेस्टर में फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों का लगा होना जरूरी है। इसके बगैर यदि कोई भी हार्वेस्टर चलता हुआ पाया गया तो उसे सीज कर दिया जाएगा। साथ ही मालिक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

- रमाकांत, एडीओ कृषि, नगरा