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    मार्कशीट में हेरफेर: बलिया में स्टाफ नर्स निलंबित, मुकदमा दर्ज!

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:53 PM (IST)

    बलिया में एक स्टाफ नर्स को मार्कशीट में जन्मतिथि बदलकर नौकरी पाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिलने के बाद जांच में ...और पढ़ें

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    फर्जी तरीके से उम्र घटाकर दूसरी बार प्राप्त डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगाया।

    जागरण संवाददाता, बलिया। घोटालों और फर्जीवाड़े के चुंगल में फंसे स्वास्थ्य विभाग में फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी पाने का एक नया मामला प्रकाश में आया है। शिकायत के बाद हुई जांच में मामले का राजफाश होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया है। जबकि चिकित्सा महानिदेशक के निर्देश पर सीएमओ ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है।

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    सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसड़ा बलिया में तैनात स्टाफ नर्स कुमुदलता राय के खिलाफ फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर नौकरी हासिल करने की पुष्टि हो गई है। मामले में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश ने सीएमओ को तत्काल एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

    विगत 27 मार्च और दो अप्रैल 2025 को प्रभात राय निवासी अमारी, अमहर थाना सरायलखंसी जिला मऊ ने स्वास्थ्य विभाग को भेजे गए शिकायती पत्र में स्टाफ नर्स कुमुदलता पर फर्जी तरीके से उम्र घटाकर दूसरी बार प्राप्त डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगाया।

    शिकायतकर्ता ने आरोपित स्टाफ नर्स के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। इस मामले में सीएमओ डा.संजीव वर्मन ने जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया। आरोपित स्टाफ नर्स ने 11 अप्रैल को जांच समिति के समक्ष अपना लिखित स्पष्टीकरण और स्टांप पेपर पर प्रमाणित करते हुए सभी आरोप बेबुनियाद बताए।

    विभाग की ओर से स्टाफ नर्स की डिग्रियों को जांच के लिए 29 अप्रैल को पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के सचिव वीर बहादुर सिंह को भेजा गया। जहां से डिग्रियां जांच के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय वाराणसी पहुंची। 14 मई को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शिकायत कर्ता के आरोपों को पुष्ट कर दिया।

    शिक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार आरोपित ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट में अलग-अलग जन्मतिथि अंकित कराई। मार्कशीट में फर्जीवाड़ा कर विभाग में नौकरी भी पा ली। इस मामले में चिकित्सा महानिदेशक डा.रतन पाल सिंह सुमन ने सीएमओ डा. संजीव वर्मन को 10 नवंबर को फरमान जारी करते हुए संबंधित स्टाफ नर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

    आरोपित स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया गया है। जबकि शासन के निर्देश पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी गई है।

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    डा. संजीव कुमार वर्मन, सीएमओ।