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    बलिया में मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर मुकदमा, चेतावनी के बाद भी बात ना मानने पर पुलिस का एक्शन

    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के गंधी मोहल्ले की मस्जिद में निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने रविवार को मस्जिद संरक्षक शेख अहमद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।  

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    जागरण संवाददाता, बलिया। निर्धारित मानक के विपरीत ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने रविवार को मस्जिद के संरक्षक शेख अहमद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के गंधी मोहल्ले के मस्जिद से निर्धारित मानक से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था।

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    पुलिस ने मस्जिद के अंदर मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की। पुलिस ने शेख अहमद अली को ध्वनि नियंत्रण से संबंधित शासन के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया और लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए कहा लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।

    चौकी प्रभारी अश्वनी मिश्र की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने कहा कि धार्मिक स्थल कोई भी हों, ध्वनि प्रदूषण के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। नियम उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई तय है।