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    नियम ही दरकिनार, नगर पालिका परिक्षेत्र में टोल प्लाजा

    By JagranEdited By:
    Updated: Tue, 22 Sep 2020 10:35 PM (IST)

    नपाप के 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं वसूला जा सकता टोल टैक्स

    नियम ही दरकिनार, नगर पालिका परिक्षेत्र में टोल प्लाजा

    प्रदीप तिवारी, बहराइच : एनएच-28 सी बहराइच-बलरामपुर हाईवे पर दुलापुरवा के पास नवनिर्मित टोल प्लाजा का संचालन शुरू किया गया है। यह टोल प्लाजा नगरपालिका परिक्षेत्र के तीन किलोमीटर के दायरे में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों पर नजर डालें तो नगर पालिका परिक्षेत्र के 10 किलोमीटर के अंदर टोल का संचालन नहीं किया जा सकता। यदि राहगीरों के लिए सुरंग या फिर पुल का निर्माण कराया गया तो पांच किलोमीटर के दायरे में टोल का निर्माण हो सकता है, लेकिन हाईवे पर ऐसा कुछ भी निर्माण नहीं कराया गया है। बावजूद इसके प्राधिकरण के नियमों को दरकिनार कर टोल का संचालन नगर पालिका के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

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    सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के पथकर प्लाजा अवस्थापना का नियम आठ नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर पथकर प्लाजा स्थापित हो सकता है। अगर टोल का निर्माण नगर क्षेत्र की सीमा में कराया गया तो उसे अवैध करार दिया जाएगा। बावजूद इसके, एनएचआइ की ओर से दुलारपुरवा के पास हाईवे पर टोल प्लाजा का निर्माण कराया गया है। इससे क्षेत्रीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। इसका नगर पालिका के राजस्व पर भी सीधा असर पड़ रहा है। मंत्रालय के गजेटियर में इसका साफ-साफ उल्लेख किया गया है। एनएचआइ की ओर से अधूरी तैयारियों पर ही टोल का टेंडर सूर्या इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया, ताकि संचालन के बाद मामला शांत हो जाए।

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    मानक पूरा नहीं, हैंडबिल की टोल पर्ची अवैध

    -उपभोक्ता अधिनियम में फर्म का नाम टोल पर्ची पर अनिवार्य होना चाहिए। कंप्यूटरीकृत पर्ची ही जारी होना है, जबकि हैंडबिल की पर्ची अवैध है। बावजूद इसके नियमों की अनदेखी कर टोल का संचालन किया जा रहा है। इस पर धारा 471 के तहत ठेका कंपनी पर कार्रवाई हो सकती है।

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    -नगर पालिका परिक्षेत्र में टोल प्लाजा संचालन को गलत करार करार देते हुए शासन को पत्र भेजा गया है। निर्देश के बाद अगला कदम उठाया जाएगा।

    -पवन कुमार, इओ नगर पालिका परिषद