बैनामे की रजिस्ट्रेशन फीस के लिए नहीं जमा होगी नकद राशि, यूपी के इस जिले में लागू हुआ नया नियम
उत्तर प्रदेश के एक जिले में बैनामे की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के नियम बदल गए हैं। अब नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन माध्यमों से ही फ ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बहराइच। बैनामे के लिए स्टांप शुल्क तो ई-स्टांप के माध्यम से लिया जाता है, लेकिन उप निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन फीस (निबंधन शुल्क) की राशि नकद जमा करनी पड़ती थी।
इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए रजिस्ट्री विभाग में एक दिसंबर से 20 हजार से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान आनलाइन माध्यम से करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी तक ये व्यवस्था सिर्फ पांच जिलों में लागू थी। अब 15 जिलों में शुरू हुई। इसमें बहराइच जिले को भी शामिल किया गया है।
शासन ने रजिस्ट्रेशन फीस के साथ अतिरिक्त राशि की वसूली के खेल को समाप्त कर दिया है। महानिरीक्षक निबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच जिलों में रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 20 हजार से अधिक होने पर आनलाइन भुगतान की व्यवस्था शुरू की थी।
अब इस व्यवस्था को बहराइच के अलावा बागपत, कासगंज, एटा, रामपुर, इटावा, महोबा, हरदोई, बस्ती, आंबेडकरनगर, जौनपुर, कौशांबी, भदौही, महाराजगंज और मऊ जिले में शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था में निबंधन शुल्क के नाम पर अतिरिक्त धन वसूली के खेल पर काफी हद तक कमी आएगी।
छह निबंधन कार्यालयों में प्रतिदिन होते हैं 150 बैनामे
जिले के सदर, मिहींपुरवा, कैसरगंज, नानपारा, पयागपुर और महसी तहसील मुख्यालयों पर स्थापित उप निबंधन कार्यालयों पर प्रतिदिन करीब डेढ़ सौ के आसपास संपत्तियों के बैनामें होते हैं। बैनामें के लिए स्टांप शुल्क ई-स्टांप के माध्यम से हो रहा है। इसमें भी पारदर्शिता दिख रही है और स्टांप चोरी के मामलों में कमी आई है।
अब 20 हजार से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का आनलाइन भुगतान करना होगा। नकद फीस लेने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन द्वारा जारी आदेश प्राप्त हो गया है। सभी निबंधन कार्यालयों पर निर्देश दिए गए हैं।
-एसबी चंद्रा, एआईजी, स्टांप, बहराइच।

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