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    बच्चियों को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को उम्रकैद, एक लाख 60 हजार का जुर्माना भी लगा

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:55 PM (IST)

    बहराइच के सुजौली इलाके में मासूम बच्चियों को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अविनाश पांडेय को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 1 लाख 60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत यह जिले की दूसरी सबसे बड़ी सजा है। पुलिस ने आरोपी को हाथ पर बने टैटू से पहचाना और गिरफ्तार किया था।

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    बालिकाओं को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपित को उम्र कैद की सजा।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। सुजौली इलाके में मासूम बालिकाओं को सोते समय अपहृत कर सुनसान स्थान पर ले जा कर दुश्कर्म करने के आरोपित अविनाश पांडेय उर्फ सिंपल को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

    उस पर एक लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे पांच माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी। यह फैसला अदालत ने मात्र 20 कार्य दिवस में दिया है। जिले में भारतीय न्याय संहिता की यह दूसरी बड़ी सजा है।

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    15 जून 2025 को सुजौली थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी उसकी 06 वर्षीय बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति उठा ले गया। रात में पौने 12 बजे तलाश करने पर बालिका मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की। हाथ में बने टैटू से आरोपित की पहचान उजागर हुईं।

    काफी तलाश के बाद पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए आरोपित अविनाश पांडेय उर्फ सिंपल को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने सोमवार को मामले की सुनवाई की।

    अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। अदालत ने सुनवाई के बाद अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्को को सुना और आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इससे पहले भी एक मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

    पीड़िता को मिलेगी प्रतिकर धनराशि

    विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने पीड़िता की उम्र और अपराध की प्रकृति को देखते हुए पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर धनराशि देने की संस्तुति की है।आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भी भेजा गया है।