बेड पर आ गया सांप, चार साल के बच्चे को सोते समय गर्दन पर डसा, मौत
Baghpat News : बागपत के ककौर कलां गांव में एक दर्दनाक घटना में एक मजदूर के चार वर्षीय बेटे फैजान को सोते समय सांप ने डस लिया। घटना के बाद स्वजन ने सांप का वीडियो बनाया। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

बेड पर बैठा बच्चे को डसने वाला सांप(वीडियो ग्रैब), फैजान का फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, बागपत। श्रमिक के इकलौते बेटे को सोते समय सांप ने डस लिया। जिला अस्पताल ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई। स्वजन ने बिस्तर पर रेंगते हुए सांप का मोबाइल से वीडियो बनाया है।
ग्राम ककौर कलां निवासी आरिफ ईंट भट्ठे पर कार्य करते हैं। उनका घर गांव में बाहरी छोर पर है। वह बुधवार रात अपने बेटे चार वर्षीय फैजान के साथ बेड पर सोए हुए थे। रात करीब ढाई बजे अचानक फैजान जोर-जोर से रोने लगा। उस समय बिजली गई हुई थी। टार्च जलाई तो सांप बिस्तर पर दीवार के पास दिखाई दिया।
फैजान को देखा तो उसकी गर्दन पर सांप के डसने के निशान मिले। उसे उल्टी लगी। हालत बिगड़ती देख बच्चे को आनन-फानन में कार से करीब 3.45 बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. विजय प्रकाश ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सांप का मोबाइल से वीडियो बनाया गया, जिसे चिकित्सक व अन्य लोगों को दिखाया गया। सांप की प्रजाति का पता नहीं चल पाया है।
घटना से शोक में डूबा गांव
आरिफ का बड़ा बेटा फैजान था और छोटी बेटी फैजाना है। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। पीड़ित स्वजन को सांत्वना देने वालों का घर पर तांता लगा है।
पहले कई लोगों की जा चुकी है जान सांप के डसने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। अधिकांश पीड़ित एंटी स्नेक वेनम लगने के बाद स्वस्थ हुए। बच्चे फैजान से पहले ग्राम डौला की एक किशोरी, खट्टा प्रहलादपुर के किशोर समेत कई लोगों की जान जा चुकी है।
किशोरी से मारपीट के मामले में युवक को 11 माह के कारावास की सजा
जागरण संवाददाता, बागपत। पांच साल पहले किशोरी से मारपीट करने के मामले में अदालत ने युवक को 11 माह के कारावास की सजा सुनाई है। अश्लील हरकतें करने के आरोप में युवक को दोषमुक्त किया गया है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार के मुताबिक बिनौली थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ वर्ष 2018 में अश्लील हरकतें करने और मारपीट का आरोप लगाते हुए युवक प्रिंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था, उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। पत्रावली अदालत में विचाराधीन थी। अदालत ने मारपीट का दोषी मानते हुए प्रिंस को 11 माह के कारावास की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।